DELHI: केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में SC-ST आरक्षण को लोकसभा और विधानसभा में 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इससे पहले साल 2009 में इसे बढ़ाया गया था. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे संसद से पास कराना होगा.
आपको बता दें कि संविधान की धारा 334 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण लागू किया गया था. लेकिन यह आरक्षण 10 साल के लिए ही लागू किया गया था. जिसके कारण हर 10वें साल में इसे 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है. इससे पहले साल 2009 में यूपीए सरकार ने इसे 10 साल के लिए बढ़ाया था.
केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में यह बिल पास कराया जाएगा. संसद से बिल पास होने के बाद इसे जनवरी 2030 तक के लिए अनुमति मिल जाएगी. यदि इसे पारित नहीं किया जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में आरक्षण प्रभावी नहीं होगा.