ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Weather: 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 5 दिन बरतनी होगी विशेष सावधानी Bihar Land Registry New Rules: जमीन रजिस्ट्री के नए नियम आज से लागू, ये काम होंगे अनिवार्य Bihar News: सेना में भर्ती के नाम पर युवक से ठगी, नौकरी के चक्कर में गए लाखों ₹ गोवा महालक्ष्मी मंदिर में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ, 20 हज़ार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रसाद किया ग्रहण Train News: राजगीर-किउल स्पेशल ट्रेन अब खगड़िया तक चलेगी, 30 जुलाई तक सप्ताह में तीन दिन होगा परिचालन Train News: राजगीर-किउल स्पेशल ट्रेन अब खगड़िया तक चलेगी, 30 जुलाई तक सप्ताह में तीन दिन होगा परिचालन PK ने संजय जायसवाल पर बोला हमला, कहा..अगर जन सुराज में अपराधी हैं, तो आपकी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? Bihar News: बिहार के इन 6 हवाई अड्डा के विकास को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किया करार Bihar News: बिहार के इन 6 हवाई अड्डा के विकास को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किया करार Patna News: पटना को एक महीने में मिली तीन बड़ी सौगात, राघोपुर पुल, मीठापुर-महुली फोरलेन और डबल डेकर फ्लाईओवर से खुलेंगे विकास के द्वार

SC पहुंचा नेमप्लेट विवाद, योगी सरकार के आदेश को मिली चुनौती; आज होगी सुनवाई

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 22 Jul 2024 09:52:57 AM IST

SC पहुंचा नेमप्लेट विवाद, योगी सरकार के आदेश को मिली चुनौती; आज होगी सुनवाई

- फ़ोटो

DESK : सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से दिल्ली के बीच पड़ने वाले यात्रा मार्ग पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सामग्री बेचने वालों को अपनी पहचान घोषित करने के आदेश जारी किया है। इसके बाद अब इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसके बाद अब आज इस यचिका पर सुनवाई होनी है। इस मुद्दे पर अब तक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल के साथ-साथ एक एनजीओ ने भी अर्जी दाखिल की है। 


सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह बातें बताई गई है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत नागरिकों को दिए बुनियादी अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही यह मुस्लिम पुरुषों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है जो अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन है। इस याचिका में यह कहा गया है कि राज्य सरकार के इस आदेश का असर मुस्लिम समाज के  रोजी रोटी पर भी पड़ेगा। "यह आदेश 'अस्पृश्यता' की प्रथा का समर्थन करता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत स्पष्ट रूप से "किसी भी रूप में" वर्जित है। 


वहीं, इस फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। यूपी के बाद 20 जुलाई को उज्जैन के मेयर ने भी दुकान के मालिकों को अपने नाम और फोन नंबर वाली नेमप्लेट लगाने के लिए कह दिया। इसके बाद अब जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी।