PATNA : चुनाव में ईवीएम मशीन के इस्तेमाल को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ में सुनवाई होनी हैं. इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले भी अनुरोध किया गया था.गुरुवार को राज्य सरकार ने भी अनुरोध किया.
प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम मशीन की निर्वाध आपूर्ति के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. इसके जरिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत राज्यों के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम/ वीवीपैट मशीनों का आपूर्ति एवं डिजाइन के सबंध में किसी निर्णय से पहल भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी जरुरी है.
ईवीएम के मामले में केंद्रीय आयोग ने यह प्रविधान 21 जुलाई 2020 को जारी किया था. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल करने जा रहा है.तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक वाली ईवीएम की जरूरत है, जिसे सिक्योर्ड डिटैचबल मेमरी मॉड्यूल प्रणाली कहा जाता है.हैदराबाद की कंपनी इसीआईएल भी इस डिजाइन की ईवीएम की आपूर्ति के लिए तैयार है, किंतु केंद्रीय निर्वाचन आयाग चुपी साधे हुए है.