ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025 : 'अब बदलाव का समय, बनाना होगा नया बिहार...', बोले मुकेश सहनी - कुर्सी की लालच में बिहार को भूल गए नीतीश कुमार Bihar Election 2025 : अमित शाह की नालंदा रैली से पहले यह इलाका बना ‘नो-फ्लाई जोन’, यह शहर बना ‘रेड जोन’ Bihar News: 12 साल पुरानी फाइलें बंद...अधिकारियों को मिली राहत, बिहार सरकार ने एक झटके में 17 अफसरों को दे दी क्लीनचिट BIHAR NEWS : पश्चिम चंपारण में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत, बगहा क्षेत्र में छाया मातम Bihar Police : PMCH से इलाज के दौरान कैदी फरार, बाथरूम की खिड़की तोड़कर दिया पुलिस को चकमा; मची अफरातफरी मुख्यमंत्री की वैकेंसी ! नीतीश कुमार को फिर से CM की कुर्सी मिलेगी ? दरभंगा में 'अमित शाह' ने कर दिया क्लियर...जानें Bihar News: बिहार में सेमीकंडक्टर क्लस्टर और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का होगा निर्माण, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार Asaram News : जेल से बाहर आएंगे आसाराम, हाईकोर्ट से मिली मंजूरी; जानें किस ग्राउंड पर मिली राहत BIHAR NEWS : मातम में बदली शोक यात्रा, अंतिम संस्कार से लौटते समय ट्रैक्टर पलटा; एक की मौत, पांच बच्चे घायल Bihar crime : असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर खड़ी तीन बसों को फूंका, लाखों का नुकसान; मचा हडकंप

सरकार का बड़ा फैसला : नंबर प्लेट पर BOSS और PAPA लिखवाना पड़ेगा महंगा, अनिवार्य होगा HSRP नंबर प्लेट

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 09 Mar 2024 07:36:29 AM IST

सरकार का बड़ा फैसला : नंबर प्लेट पर BOSS और PAPA लिखवाना पड़ेगा महंगा, अनिवार्य होगा HSRP नंबर प्लेट

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। यही नहीं नंबर के साथ छेड़छाड़ कर उसे स्टाइलिश लुक देने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस बात की जानकारी खुद परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय समीक्षा के बाद दिया है। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग इसको लेकर सतर्क हो गया है।


परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने  उसने स्पष्ट कर दिया है कि वाहन नंबर को बॉस-पापा जैसे स्टाइलिस तरीके से लिखाने पर वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जायेगा। इसके बाद भी संबंधित वाहन चालकों द्वारा एचएसआरपी नंबर नहीं लगाया गया और दोबारा पकड़े गये तो वाहन की जब्ति की जाएगी व तीसरी बार रजिस्टेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। 


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है। ऐसा देखा गया है कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर बॉस या पापा लिख देते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 


दरअसल, यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। वाहन मालिकों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सीसीटीवी कैमरे से चालान काटने में संबंधित वाहन की पहचान नहीं हो पाती है। कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते। इसके अलावा अपराधी भी ऐसे नंबरो का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं।