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संगीतकार ए आर रहमान पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

संगीतकार ए आर रहमान पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

DESK :  ऑस्कर अवार्ड विजेता म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान पर आयकर विभाग ने टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इनकम टैक्स विभाग ने उनपर आरोप लगाया है कि टैक्स की पेमेंट करने से बचने के लिए उन्होंने अपने ही फाउंडेशन ए आर रहमान फाउंडेशन ट्रस्ट की मदद ली है.

मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में इनकम टैक्स की अपील के मद्देनजर म्यूजिक कंपोजर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका पर सुनवाई  न्यायाधीश पीएस शिवज्ञानम और वी भारती की खंडपीठ ने की है.  आयकर विभाग के वकील डीआर सेंथिल कुमार के मुताबिक म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को इंग्लैंड स्थित लिब्रा मोबाइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 3.47 करोड़ रुपए मिले थे. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 साल के लिए रहमान को कंपनी के लिए विशेष तौर पर कॉलर ट्यून बनाना था.

लेकिन ए आर रहमान ने इस काम के एवज में अपने  ट्रस्ट को सीधे तौर पर पैसा देने के लिए कंपनी को कहा था. जबकि नियमों के अनुसार इस राशि को रहमान द्वारा खुद प्राप्त करना था और उस पर टैक्स देने के बाद ही वो उस राशि को अपने ट्रस्ट को दे सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया गया. ये पूरा मामला साल 2011-12 का है. 

आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाले ए आर रहमान पर इस केस में शिकंजा कसता जा रहा है. अब इस मामले पर ए आर रहमान की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.