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सख्ती : स्कूल टाइमिंग के दौरान नहीं चलेंगे ट्रक, ट्रैक्टर और माल ढोने वाले वाहन ; परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 28 Jul 2024 09:38:40 AM IST

सख्ती : स्कूल टाइमिंग के दौरान नहीं चलेंगे ट्रक, ट्रैक्टर और माल ढोने वाले वाहन ; परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

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PATNA : बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य के अंदर आए दिन लोगों की सड़क हादसे में जान जा रही है या लोग बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब राज्य के अंदर स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रैक्टर, ट्रक और माल ढोने वाले वाहन नहीं चलेंगे। इसको लेकर परिवहन विभाग के तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इसको लेकर लेटर डीएम एसपी के पास भी भेजे जाने की तैयारी चल रही है।


बताया जाता है कि , सुबह में स्कूल टाइमिंग के दौरान स्कूली गाड़ियां सड़कों पर अधिक रहती है ऐसे में उसे वक्त सबसे अधिक ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियों से दुर्घटना की आशंका बन जाती है। अब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रैक्टर ट्रक वह माल ढोने वाले वाहन के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है।


परिवहन विभाग ने कहा की समीक्षा मैया पाया गया है कि सुबह में माल ढुलाई करने वाले वाहनों के परिचालन से स्कूली बच्चों को परेशानी होती है वहीं हादसे की आशंका अधिक रहती है हाल के दिनों में पटना में सबसे अधिक परेशानी दीघा से लेकर नासारीगंज दानापुर से लेकर सगुना मोड़ और बाईपास के किनारे वाला इलाकों में देखी गई।


परिवहन विभाग में सभी डीएम और परिवहन पदाधिकारी का स्कूल से पहले साइनेज लगाने का काम पूरा करने का निर्देश भी दिया है इसके साथ है स्कूल से पहले लगे साइनेज में गति सीमा भी तय करने का निर्देश दिया है।