MUZAFFARPUR: इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण मामले में फंसे बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने कुर्की और वारंट की अर्जी को खारिज कर दिया था।
दरअसल, आरजेडी नेता तुलसी राय ने बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में केस दर्ज कराया था। जिसमें बीजेपी विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने पिछले दिनों विधायक के मुजफ्फरपुर और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बंदूक जब्त कर लिया था।
पारू पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के खिलाफ वारंट के साथ कुर्की जब्ती की भी अनुमति मांगी थी लेकिन, कोर्ट नेपुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसी बीच विधायक राजू सिंह की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की थी।
कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने फिर से न्यायालय में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी लगाई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए अपहरण के आरोपी साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोर्ट से वारंट मिलने के बाद अब पुलिस किसी भी वक्त विधायक को गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है।