समाजसेवी अजय सिंह ने मदद के बढ़ाए हाथ, पुलिस और आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को सौंपा जंपिंग गद्दा Success Story: पुलिस ने मांगी रिश्वत तो लड़की ने शुरू कर दी UPSC की तैयारी, पहले IPS बनीं; फिर IAS बनकर पिता का सपना किया साकार JEE Main 2025: जेईई मेन में VVCP के छात्र-छात्राओं ने फिर लहराया परचम, जिले के टॉप थ्री पर कब्जा BIHAR NEWS: बिहार के गरीबों के लिए 2102 करोड़ रू की मंजूरी, जल्द ही खाते में जायेगी राशि, डिप्टी CM ने PM मोदी को कहा 'धन्यवाद' Chanakya Niti: दौलत, औरत और औलाद ...चाणक्य ने इन्हें क्यों बताया अनमोल? नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने दिया इस्तीफा Namami Gange Yojana: बिहार के इस जिले को केंद्र सरकार की सौगात, नमामी गंगे और अटल मिशन के तहत मिलेगा साढ़े पांच सौ करोड़ का विकास पैकेज जनेऊ नहीं उतारा तो परीक्षा से किया बाहर, FIR के बाद बढ़ी सियासत Parenting Tips: पढ़ाई के दौरान क्यों आती है बच्चों को नींद? ये काम करें; दूर हो जाएगी परेशानी Bihar politics: बहुमत है, पर नैतिकता नहीं', बीजेपी पर बरसे मनोज झा, वक्फ कानून की वापसी की उठाई मांग!
1st Bihar Published by: MANOJ KUMAR Updated Fri, 02 Jun 2023 07:33:00 PM IST
MUZAFFARPUR: इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण मामले में फंसे बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने कुर्की और वारंट की अर्जी को खारिज कर दिया था।
दरअसल, आरजेडी नेता तुलसी राय ने बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में केस दर्ज कराया था। जिसमें बीजेपी विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने पिछले दिनों विधायक के मुजफ्फरपुर और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बंदूक जब्त कर लिया था।
पारू पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के खिलाफ वारंट के साथ कुर्की जब्ती की भी अनुमति मांगी थी लेकिन, कोर्ट नेपुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसी बीच विधायक राजू सिंह की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की थी।
कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने फिर से न्यायालय में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी लगाई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए अपहरण के आरोपी साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोर्ट से वारंट मिलने के बाद अब पुलिस किसी भी वक्त विधायक को गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है।