1st Bihar Published by: 11 Updated Tue, 16 Jul 2019 01:54:44 PM IST
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DESK: महिला नेत्री से यौनशोषण मामले में JVM विधायक प्रदीप यादव मुश्किलें और बढ़ गयी है. झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात कह याचिका को खारिज किया है. कानून के जानकारों की माने तो जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब प्रदीप यादव की गिरफ्तारी होगी या फिर वो सरेंडर करेंगे. बता दे कि निचली अदालत ने प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी है. बता दें कि उनकी पार्टी की एक महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्रदीप यादव के खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्रदीप यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की देने की गुहार लगाई थी. इधर पुलिस भी प्रदीप यादव की गिरफ्तारी के लिए रांची समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है.