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विरोध बाद रांची कोर्ट ने फैसला लिया वापस, ऋचा को पांच कुरान बांटने का दिया था आदेश

DESK: बार एसोसिएशन के विरोध के बाद फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कुरान बांटने के आदेश को रांची कोर्ट ने वापस ले लिया है. एपीपी की प्रार्थाना पर कोर्ट ने शर्त को वापस ले ली है.

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DESK: बार एसोसिएशन के विरोध के बाद फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कुरान बांटने के आदेश को रांची कोर्ट ने वापस ले लिया है. एपीपी की प्रार्थाना पर कोर्ट ने शर्त को वापस ले ली है. ऋचा को जमानत के लिए कुरान बांटने के फैसले का बार एसोसिएशन ने विरोध किया था. और न्यायाधीश मनीष सिंह की अदालत का 48 घंटे के लिए बहिष्कार करने का निर्णय लिया था. बता दे कि सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर 12 जुलाई को सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें आशंका जतायी गयी थी इस प्रकार के पोस्ट से धार्मिक भावना भड़क सकती है. जिसपर कार्रवाई करते हुए ऋचा भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. ऋचा को जेल भेजे के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध करना शूरू कर दिया था. वहीं जमानत मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह सशर्त जमानत दे दी. शर्त के अनुसार आरोपित को 15 दिनों के अंदर पांच कुरान बांटना होगा. साथ ही शर्त में यह भी कहा गया कि इस आदेश की अवहेलना की जाती है तो जमानत रद्द हो सकती है. आदेश के मुताबिक कुरान की एक प्रति शिकायतकर्ता सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया एवं अन्य चार प्रति रांची के सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूलों में बांटने का आदेश दिया गया था. कुरान की प्रति बांटने के दौरान रांची पुलिस को उचित सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया था. साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दो में एक जमानतदार आरोपित के करीबी रिश्तेदार बनें.
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