राम मंदिर पर फैसले के बाद रांची में धारा 144 लागू, पटाखे की दुकानों को बंद करने का आदेश

राम मंदिर पर फैसले के बाद रांची में धारा 144 लागू, पटाखे की दुकानों को बंद करने का आदेश

RANCHI: अयोध्या के राम मंदिर पर सुप्रीम को फैसले के बाद पूरे झारखंड को अलर्ट कर दिया गया है. राजधानी रांची में धारा 144 लगा दिया गया है. प्रशासन ने जिला के निवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. 

11 नवंबर की सुबह तक धारा 144

इसके बारे में रांची डीसी राय महिमापत रे ने कहा है कि सभी जिलावासियों से अमन चैन बनाए रखने में सहयोग करे. सुरक्षा के मद्देनजर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह धारा 144  तत्काल प्रभाव से 11 नवंबर की सुबह तक जारी रहेगी. यह सब किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए किया जा रहा है.


पटाखों की दुकानें बंद रखने का निर्देश

रांची प्रशासन ने जिले के सभी पटाखा दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है. अगर कोई दुकान वाले इस आदेश को नहीं मानते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. यह बंदी आज से 11 नवंबर के लिए है. प्रशासन ने लोगों से पटाखा नहीं छोड़ने की अपील की है. कहा है कि अगर कोई पटाखा छोड़ता या आतिशबाजी कोई करता है तो उनपर सख्त कार्रवाई होगी.