ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Assembly Election 2025: पटना में चुनाव आयोग की हाईलेवल मीटिंग....इन दो जिलों का दौरा करेगी टीम Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर में हत्याओं का सिलसिला जारी, एक और कांड के बाद NH-28 जाम Bihar News: बिजली विभाग में मचा बवाल, 'महाप्रबंधक' ने सीनियर पर आरोप लगाकर दिया इस्तीफा, वजह क्या है... Junior Engineer Missing: पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर लापता, डिप्रेशन का थे शिकार Bihar Pink Bus for women: बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा, पटना समेत पूरे बिहार में पिंक बस सेवा शुरू! Air Conditioner: गर्मी से बेहाल बिहार! एयर कंडीशनर की मांग में रिकॉर्ड तोड़ उछाल! Bihar Crime News: नवविवाहिता की मौत के बाद अँधेरे में दाह संस्कार कर रहे थे ससुराल वाले, पुलिस को देख हुए फरार DY Chandrachud: पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अब बनेंगे प्रोफेसर? छात्रों को देंगे न्याय की क्लास! Bihar News: शिक्षिका ने विद्यार्थियों के कड़ा-रक्षा सूत्र पहनने पर लगाईं रोक, मारपीट के भी आरोप Bihar crime: सरकारी नौकरी ज्वॉइन करने से पहले ही...! पटना में युवती की बेरहमी से हत्या, करीबी दोस्त पर शक

राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट का आदेश, भू-माफियाओं की जल्द हो गिरफ़्तारी

1st Bihar Published by: Updated Wed, 17 Aug 2022 08:44:56 AM IST

राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट का आदेश, भू-माफियाओं की जल्द हो गिरफ़्तारी

- फ़ोटो

PATNA : पटना में राजीवनगर मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सख्त टिप्पणी की हैं. उन्होंने कहा कि भू-माफिया को सबक सिखाना जरूरी है. साथ ही निर्देश दिया कि एसटीएफ गठित कर सबको गिरफ्तार किया जाए. इसपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि कार्रवाई तेजी से चल रही है. जल्द ही गिरफ़्तारी की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.


इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है. क्योंकि उनकी ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है जिसके आधार पर उनके दावे को स्वीकार किया जा सके. उनका दावा कानूनी रूप से वैध नहीं है. याचिका को खारिज कर देना चाहिए. 


एमिकस क्यूरी संतोष कुमार ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बहस करते हुए कहा कि राज्य सरकार और बोर्ड की कार्रवाई 2010 एक्ट, स्कीम और नियम के प्रावधानों के विपरीत है. वहीं, हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता शाही ने कहा कि मुआवजा दिए बिना या वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना नेपालीनगर के निवासियों को हटाना या मकान तोड़ना गलत है. उन्होंने कलक्टर की ओर से दिए गए नोटिस और सीओ के आदेश को भी गलत ठहराया. अब इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी.