PATNA : पटना में राजीवनगर मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सख्त टिप्पणी की हैं. उन्होंने कहा कि भू-माफिया को सबक सिखाना जरूरी है. साथ ही निर्देश दिया कि एसटीएफ गठित कर सबको गिरफ्तार किया जाए. इसपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि कार्रवाई तेजी से चल रही है. जल्द ही गिरफ़्तारी की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है. क्योंकि उनकी ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है जिसके आधार पर उनके दावे को स्वीकार किया जा सके. उनका दावा कानूनी रूप से वैध नहीं है. याचिका को खारिज कर देना चाहिए.
एमिकस क्यूरी संतोष कुमार ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बहस करते हुए कहा कि राज्य सरकार और बोर्ड की कार्रवाई 2010 एक्ट, स्कीम और नियम के प्रावधानों के विपरीत है. वहीं, हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता शाही ने कहा कि मुआवजा दिए बिना या वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना नेपालीनगर के निवासियों को हटाना या मकान तोड़ना गलत है. उन्होंने कलक्टर की ओर से दिए गए नोटिस और सीओ के आदेश को भी गलत ठहराया. अब इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी.