DELHI : दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब पीने वालों पर मेहरबानी दिखायी है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नयी आबकारी नीति लागू कर दी है. दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा है कि नयी नीति से सरकार के आबकारी टैक्स में दो हजार करोड़ रूपये का इजाफा होने की उम्मीद है.
शराब पीने की कानूनी उम्र घटायी गयी
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की नयी आबकारी नीति में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटा कर 21 साल कर दिया गया है. अब तक दिल्ली में 25 साल से कम उम्र वालों को शराब बेचने पर मनाही थी. लेकिन अब 21 साल की उम्र वाले भी शराब दुकानों से बोतल खरीद पायेंगे.
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नयी आबकारी नीति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी. अब तक जहां सरकारी दुकान चल रहे हैं उसे बंद कर टेंडर के जरिये प्राइवेट लोगों को दुकान दी जायेगी. हालांकि शराब की कोई नयी दुकान नहीं खोली जायेगी लेकिन जितनी दुकानें पहले से हैं उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित किया जायेगा.
2 हजार करोड़ राजस्व बढ़ने की उम्मीद
दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि नयी आबकारी पॉलिसी से उसका राजस्व दो हजार करोड रूपये बढ़ सकता है. साल 2019-20 में दिल्ली सरकार को शराब से करीब 5400 करोड़ रूपये की आमदनी हुई थी. 20-21 में शराब से लगभग सात हजार करोड़ रूपये आमदनी की उम्मीद जतायी जा रही है. नयी नीति के बाद दिल्ली सरकार की आमदनी नौ हजार करोड़ रूपये से ज्यादा हो सकती है.
समिति की सिफारिश पर फैसला
केजरीवाल सरकार ने एक समिति की सिफारिश पर ये फैसला लिया है. दरअसल शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक समिति बनायी थी. इस समिति ने ही शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने को कहा था. समिति ने ये भी कहा था कि दिल्ली में ड्राई डे की संख्या साल में तीन से ज्यादा नहीं हो. वहीं, सरकार की समिति ने बीयर, वाइन और दूसरे कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स को डिपार्टमेंटल स्टोर पर बेचने की इजाजत देने की सिफ़ारिश की थी.