JHARKHAND: खबर राजनीतिक गलियारों से जुड़ी झारखंड से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी राहत की अवधि बढ़ा दी है। अब मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
मोदी सरनेम वाले राहुल गांधी के बयान पर यह सुनवाई होगी। राहुल गांधी के खिलाफ रांची के निचली अदालत में केस दायर किया गया है। जिसमें राहुल गांधी के इस बयान को अपमानजनक बताया गया है।
इस मामले पर निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था। कोर्ट ने 22 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है।
इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। आज इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गयी। जिसमें उनकी राहत की अवधि बढ़ा दी गयी। इस मामले पर अब 7 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में एक रैली को संबोधित किया था। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी।
जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पूर्व में अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसे आज की सुनवाई के दौरान बरकरार रखा गया। अब इस मामले पर 7 दिसंबर को सुनवाई होगी।