पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, विजय कृष्ण की अपील पर भी फैसला रिजर्व

पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, विजय कृष्ण की अपील पर भी फैसला रिजर्व

PATNA : आरजेडी के पूर्व विधायक के राजबल्लभ यादव और पूर्व सांसद विजय कृष्ण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है जबकि हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण की अपील पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा है। 


नाबालिग के साथ रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को उनकी ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया। वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया। उनका कहना था कि मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है।


उधर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण की अपील पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति एएम बदर और न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार की खंडपीठ ने पूर्व सांसद की अपील पर सुनवाई की। 2009 में श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या में पटना सिविल कोर्ट ने वर्ष 2013 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर कर चुनौती दी गई है।