पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ़्तारी के आदेश पर लगाया रोक

पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ़्तारी के आदेश पर लगाया रोक

MUZAFFARPUR : बेला गोलीकांड में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा को बड़ी राहत मिली है। इनको गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिल गई है। जिला जज की अदालत ने को रूपा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नो कोरेसिव स्टेप का आदेश दिया। कोर्ट ने बेला थाने की पुलिस से घटना में घायल हुई महिला कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा के जख्म का प्रतिवेदन और केस डायरी तलब की है।


वहीं, मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इनपर आरोप है कि रूपा शर्मा ने संस्कृति वर्मा पर दस लाख की सुपारी देकर गोली चलवाई थी। संस्कृति वर्मा ने रूपा शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्कृति का पति रूपा शर्मा के वाहन शोर रूम में काम करता था। दोनों के बीच संबंध होने का आरोप संस्कृति ने लगाया है। रूपा शर्मा की ओर से एबीपी फाइल किया गया था। 


इसके अलावा अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद सिन्हा, वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर और पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार ने रूपा की ओर से बहस की। बेला थानेदार सह केस की आईओ रंजना वर्मा ने बीते सप्ताह पूर्व मंत्री की बहू के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त किया था। पुलिस टीम भी रूपा की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस बीच रूपा की ओर कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।


इधर रूपा शर्मा की वाहन एजेंसी कर्मी की जमानत अर्जी खारिज गोलीकांड में रूपा की वाहन एजेंसी के कर्मचारी तुषार वर्मा की जमानत अर्जी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से बुधवार को खारिज हो गई। तुषार पर शूटरों का इंतजाम करने का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में आरोपित शूटर कृष्णकांत मिश्रा और अभिनीत उर्फ सन्नी की जमानत अर्जी भी निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।