MUZAFFARPUR: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बीजेपी से रहे नगर विधायक और एनडीए सरकार में बने नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा पर एक नया विवाद खड़ा हो गया. बता दे उनके आर डी जे एम मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तुर्की को लेकर पटना के एसडीजीएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है.
मेडिकल कॉलेज के संस्थापक संस्था जागेश्वरी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग पटना के अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा कुमारी ने पटना जिला न्यायालय में पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता सुरेश शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तुर्की को असंवैधानिक तरीके एवं बलपूर्वक नियंत्रण करने अनधिकृत पत्राचार कर भ्रम फैलाने मनी लॉन्ड्रिंग एवं ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया था. सुरेश शर्मा राजीव कुमार के अलावा मनीष कुमार मनोज कुमार लड्डू सिंह आलोक श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया था.
रविवार को देर शाम जागेश्वरी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग पटना के सदस्य नवल किशोर प्रसाद सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी कि कोर्ट ने सभी के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए धारा 406, 420,451, 452, 386,506/34 के तहत पिछले साल 15 नवंबर को उपस्थिति का आदेश पारित किया था. बाद में सुरेश शर्मा एवं अन्य ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दी थी, लेकिन न्यायालय ने आरोप को गंभीर मानते हुए 22 फरवरी को याचिका खारिज कर 1 महीने के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था.
आदेश का पालन नहीं होने पर 2 दिन पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया. श्री सिंह ने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता को देखते हुए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है. ताकि यह अपने प्रभाव का दुरुपयोग ना कर सके. कोर्ट ने इस मामले में मुजफ्फरपुर एसएसपी को भी एक कॉपी भेजी है. वही पूरे मामले पर पूछे जाने पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और आर डीजीएम के अध्यक्ष ने कहा कि एक-एक पैसा का हिसाब हो चुका है अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है. मनीषा कुमारी सोसाइटी एक्ट से लेकर विभिन्न मामले कोर्ट से हार चुकी है. सभी जगह से हारने के बाद परिवाद दायर कर बारगेनिंग की जा रही है. विपक्षी के षड्यंत्र का कानूनी ढंग से जवाब दिया जाएगा वारंट की जानकारी नहीं मिली है 2 बैच में 300 स्टूडेंट का नामांकन है पढ़ाई चल रही है हम लोग कहीं से भी गलत नहीं है.