पोती की शादी में नहीं शामिल होंगे राधाचरण सेठ, नीतीश के MLC के प्रोविजनल बेल की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज; इस मामले में मिली है सजा

पोती की शादी में नहीं शामिल होंगे राधाचरण सेठ, नीतीश के MLC के प्रोविजनल बेल की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज; इस मामले में मिली है सजा

PATNA : जदयू के एमएलसी राधाचरण शाह को बड़ा झटका लगा है। इनके प्रोविजनल बेल के आवेदन को पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने खारिज कर दिया है। जदयू एमएलसी ने  अदालत में आवेदन देकर बड़े भाई की पोती की शादी में शामिल होने के लिए  प्रोविजनल बेल देने की मांग रखी थी। लेकिन, बेल खारिज होने की वजह से वो अब पोती की शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे।


दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बेउर जेल में बंद जदयू एमएलसी राधाचरण साह के प्रोविजनल बेल वाले आवेदन को पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने  खारिज कर दिया। आरोपित ने अदालत में आवेदन देकर बड़े भाई की पोती की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की मांग की थी। बीते कल ही उनकी पोती की रिंग सेरेमनी थी। लेकिन, कोर्ट ने इनकी इस मांग को खारिज कर डाली है। 


मालूम हो कि, प्रवर्तन निदेशालय ने राधाचरण साह सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध आइपीसी की विभिन्न धाराओं और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विशेष वाद संख्या 8/2023 दर्ज किया है। अनुसंधान के क्रम में ईडी ने पाया कि राधा चरण साह ने 77 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध सपत्ति अन्य आरोपितों के साथ षड्यंत्र कर जमा की है।


उधर, ईडी ने इस मामले में अनुसंधान के बाद 10 नवंबर 23 को राधाचरण साह सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राधा चरण साह 14 सितंबर 2023 से जेल में बंद हैं। इसके बाद अब उन्होंने अपनी पोती की शादी में शामिल होने के लिए यह याचिका दायर किया था। लेकिन, उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया है।