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पटना हाईकोर्ट में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति मामले पर सुनवाई, सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश

1st Bihar Published by: Updated Feb 10, 2022, 1:59:12 PM

पटना हाईकोर्ट में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति मामले पर सुनवाई, सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश

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PATNA : पटना हाई कोर्ट में राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए नियम के तहत निर्धारित शर्तो के मामले पर सुनवाई 21 अप्रैल 2022 को की जाएगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिर चार सप्ताहों की मोहलत हलफनामा दायर करने के लिए दिया है. 


साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दिया. पूर्व में कोर्ट ने  याचिकाकर्ता  एसोसिएशन  के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी. लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था. इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी. ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे. 


इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ टीईटी - एस टी ई टी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टी एस यू एन एस एस) गोप गुट की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनलाइज़ेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन् एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था. इसमें हेडमास्टर के पद हेतु योग्यता की शर्त निर्धारित किया गया था. अधिवक्ता कुमार शानू ने बताया कि इस मामले पर अगली सुनवाई  21 अप्रैल 2022 को होगी.