ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में जिम के गेट पर झोले में मिली नवजात: मच्छरों से सूजा चेहरा देखकर जिम ऑनर ने गोद लिया, नाम रखा ‘एंजल’ Bihar Assembly Election : दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 20 जिलों में तैनात 1650 कंपनियां और 4 लाख जवान UPSC IFS Mains 2025: IFS मेन्स परीक्षा 2025: UPSC ने एडमिट कार्ड जारी किया, पूरी जानकारी यहां Bihar election : बिहार चुनाव में अचानक घनबेरिया का पेड़ा बना चर्चा का स्वाद, अमित शाह ने भी की जमुई की मिठास की तारीफ; जानिए क्या है इसकी पूरी कहानी Success Story: जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तदाशा मिश्रा? आखिर क्यों झारखंड में मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी Bihar election 2025 : मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने पर बीजेपी का बड़ा बयान,कहा - हम इस तरह के प्रत्याशी ... Bihar Election 2025: चुनावी ड्यूटी से लौटते समय ITBP जवानों की बस धू-धू कर जली, बड़ा हादसा होते-होते टला Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में युवक की बेरहमी से हत्या, मंदिर के पास मिला शव Parliament Winter Session 2025: इस दिन से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, केंद्रीय मंत्री ने बताया कबतक चलेगा सेशन Parliament Winter Session 2025: इस दिन से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, केंद्रीय मंत्री ने बताया कबतक चलेगा सेशन

पटना हाईकोर्ट में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति मामले पर सुनवाई, सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश

1st Bihar Published by: Updated Thu, 10 Feb 2022 01:59:12 PM IST

पटना हाईकोर्ट में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति मामले पर सुनवाई, सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाई कोर्ट में राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए नियम के तहत निर्धारित शर्तो के मामले पर सुनवाई 21 अप्रैल 2022 को की जाएगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिर चार सप्ताहों की मोहलत हलफनामा दायर करने के लिए दिया है. 


साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दिया. पूर्व में कोर्ट ने  याचिकाकर्ता  एसोसिएशन  के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी. लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था. इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी. ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे. 


इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ टीईटी - एस टी ई टी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टी एस यू एन एस एस) गोप गुट की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनलाइज़ेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन् एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था. इसमें हेडमास्टर के पद हेतु योग्यता की शर्त निर्धारित किया गया था. अधिवक्ता कुमार शानू ने बताया कि इस मामले पर अगली सुनवाई  21 अप्रैल 2022 को होगी.