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बिहार: पेमेंट के बाद नहीं मिला मोबाइल, flipkart के CEO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

बिहार: पेमेंट के बाद नहीं मिला मोबाइल, flipkart के CEO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

BEGUSARAI: बेगूसराय के एक शख्स ने मोबाइल के लिए फ्लिपकार्ट को ऑनलाइन ऑडर किया था। मोबाइल की कीमत 17 हजार रुपये थी। शख्स ने बंधक बैंक के जरिये राशि का भी भुगतान कर दिया लेकिन कंपनी के द्वारा मोबाइल की डिलीवरी नहीं की गयी। पूछे जाने पर कहा गया कि राशि का भुगतान ही नहीं हुआ तो मोबाइल कैसे भेंजे। जिसके बाद शख्स की शिकायत के बाद फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।


ऑनलाइन ऑडर करने और राशि का भुगतान करने के बाद जब मोबाइल नहीं मिला तब एक शख्स ने शिकायत दर्ज करायी। जिसके बाद समन जारी होने के बाद जब फ्लिपकार्ट के सीईओ कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।


बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने धोखाधड़ी के इस मामले में फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति एवं बंधन बैंक के प्रबंधक के खिलाफ नगर थाना क्षेत्र निवासी राजेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराया था।


 राजेश ने अपनी शिकायत में इस बात का जिक्र किया कि ऑनलाइन मोबाइल खरीदने के लिए 17 हजार रुपये उन्होंने अपने पुत्र के बंधन बैंक खाते के माध्यम से फ्लिपकार्ट को भेजा था लेकिन उनके दिए गये पते पर मोबाइल नहीं भेजा गया। शिकायतकर्ता के वकील ने फ्लिपकार्ट कंपनी को लीगल नोटिस भेजा तब फ्लिपकार्ट की ओर से यह बताया गया कि खाते में रुपये जमा ही नहीं हुए है तो मोबाइल कैसे भेजा जाएगा। 


इस मामले में न्यायिक अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया लेकिन इसके बाद भी फ्लिपकार्ट के सीईओ कोर्ट में हाजिर नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।