ब्रेकिंग न्यूज़

गयाजी में किसान सम्मेलन का आयोजन, सूरज यादव ने किसानों की आवाज़ बनने का लिया संकल्प थाने के लॉकअप से फरार कैदियों को पुलिस ने दबोचा, चौकीदार और OD ऑफिसर पर सहरसा SP ने की कार्रवाई बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग: अनशन के दौरान RJD नेता की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मिलने पहुंचे मनोज झा मुजफ्फरपुर: कॉलेज प्राचार्या पर महिला कर्मी की पिटाई और वसूली का आरोप, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला पूर्णिया में NSD का नाट्य उत्सव: विद्या विहार स्कूल में 21-22 सितम्बर को विशेष प्रस्तुतियाँ बिहार में चुनावी सरगर्मी हुई तेज: शाह-नीतीश की मुलाकात के बाद JDU ने की बैठक, राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना अमित शाह का बेगूसराय दौरा, राहुल-लालू-तेजस्वी पर साधा जमकर निशाना पटना के गर्दनीबाग में 28.66 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट की 15 पिचों समेत जिम-हॉल की सुविधा BIHAR NEWS : 'एक दिन एक घंटा एक साथ’, बिहार में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरू, गंगा तटवर्ती जिलों में पहुँचेगा स्वच्छता संदेश कल BJP के किस नेता का नंबर..? प्रशांत किशोर चौथा किस्त जारी करेंगे, दावा- जो फड़फड़ा रहा वो धाराशाई होकर गिर जाएगा

पटना में एक बलात्कारी को उम्रकैद की सजा, 7 साल की बच्ची के साथ किया था रेप

1st Bihar Published by: Updated Sat, 20 Mar 2021 09:57:54 PM IST

पटना में एक बलात्कारी को उम्रकैद की सजा, 7 साल की बच्ची के साथ किया था रेप

- फ़ोटो

PATNA : पटना सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक बलात्कारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो अधिनियम के स्पेशल जज धनंजय कुमार मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. 


मामला राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके का है. नौबतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले गोविंद रविदास बलात्कार की धारा  376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने इसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो अधिनियम के स्पेशल जज धनंजय कुमार मिश्रा ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. अदालत ने जर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिये जाने का आदेश देने के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को पांच लाख रुपये दिये जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. 


इस मामले के अपर लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि मामला पीड़िता की मां के बयान पर 24 मार्च 2017 को नौबतपुर थाने में दर्ज कराया गया था. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि 7 वर्षीय मासूम गली में खेल रही थी. इस दौरान दोषी गोद में उठाकर एक कमरे में ले गया, जहां मुंह दबा कर दुष्कर्म को अंजाम दिया. घर वापस लौटने पर दर्द की वजह मां ने पूछा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ था.