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नए ट्रैफिक कानून का पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने किया विरोध, बिहार पुलिस पर लगाया लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप

1st Bihar Published by: 9 Updated Thu, 12 Sep 2019 07:37:23 PM IST

नए ट्रैफिक कानून का पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने किया विरोध, बिहार पुलिस पर लगाया लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप

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PATNA: केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक नियम में जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी और पुलिस की तरफ से कानून का दुरुपयोग किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने गुरुवार को विरोध मार्च निकाला. यह विरोध मार्च पटना हाईकोर्ट से शुरू होकर इनकम टैक्स गोलंबर तक गया. इस मार्च की अगुवाई बिहार बार कौंसिल के सदस्य और पटना हाई कोर्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी के चेयरमैन योगेश चंद्र वर्मा ने किया. एडवोकेट वर्मा ने केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन कानून का विरोध करते हुए कहा कि बिहार पुलिस इस कानून का दुरुपयोग कर रही है. इस कानून के तहत पुलिस के जवानों को किसी भी वाहन को जांच करने या उसके कागजात को देखने का कोई भी अधिकार नहीं है. वकीलों ने गुजरात समेत दूसरे राज्यों ने इस कानून में संशोधन की तर्ज पर बिहार में भी इस नए मोटर वाहन कानून में संशोधन करने की मांग राज्य सरकार से की. जिससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो. उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जनता की भलाई के लिए बनाया जाता है जिससे उसे कोई नुकसान या परेशानी नहीं हो. उन्होंने कहा कि बिहार में इस कानून को लेकर वकीलों को ज्यादा परेशान किया जा रहा है. पटना से देव कुमार पांडेय की रिपोर्ट