ब्रेकिंग न्यूज़

Alia Bhatt: सोशल मीडिया पर क्यों हो रही आलिया भट्ट की फजीहत, अभिनेत्री ने कान्स डेब्यू भी किया कैंसिल? Trump mediation India Pakistan Ceasefire: ट्रंप की दोबारा मध्यस्थता की कोशिश: बोले- भारत-पाकिस्तान साथ डिनर करें, भारत ने सख्ती से खारिज किया Anita Anand: गीता की शपथ ले कनाडा की पहली हिंदू महिला विदेश मंत्री बनी अनीता आनंद, किया बेहतर दुनिया का वादा Bihar Khurma Traditional sweets: बिहार के भोजपुर का 'खुरमा' बना अंतरराष्ट्रीय स्वाद का प्रतीक, 80 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम Bihar News: तेल टैंकर और ट्रेलर की भीषण टक्कर, दोनों वाहनों में लगी आग, ड्राइवर भी झुलसा Parenting Tips after exam result : अगर बच्चों के आये हैं कम मार्क्स ? इस तरह बढ़ाएं उसका आत्मविश्वास, Parenting में काम आएंगे ये Gold Tips! India-Pakistan Ceasefire: इधर पाकिस्तान ने टेके घुटने, उधर बौरा गया चीन, इस एक बात को पचा नहीं पा रहा ड्रैगन Bihar news: बिना फ्रैक्चर चढ़ा दिया प्लास्टर! बिहार के सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने Bihar News: बारात में अवैध हथियार लहरा हीरो बनना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर अब होगी तगड़ी खातिरदारी Vigilance Report on corruption in Bihar: दागी अफसरों पर बड़ी कार्रवाई! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन, सबसे ज्यादा फंसे इस विभाग के कर्मचारी

पटना हाई कोर्ट में नहीं पहुंचे सुब्रत राय, सुनवाई अब 17 मई को

1st Bihar Published by: Updated Fri, 13 May 2022 11:38:47 AM IST

पटना हाई कोर्ट में नहीं पहुंचे सुब्रत राय, सुनवाई अब 17 मई को

- फ़ोटो

PATNA: सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय की आज पटना हाईकोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन, आज फिर वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। कोर्ट की तरफ से साफ़ कर दिया गया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। इसके बावजूद सुब्रत राय पटना नहीं आए। अब इस मामले को लेकर 17 मई को फिर से सुनवाई होने वाली है। 


आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। बल्कि, 12 मई को भी वे कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए थे। गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, और हर हाल में लोगों के सारे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। 


गौरतलब है कि कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था। अलग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे। जब समय पूरा हुआ तो उपभोक्ताओं को उनके पैसे नहीं मिले। इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। लेकिन ये पैसे अब तक सहारा के पास ही फंसे हुए हैं।