सदानंद सिंह को पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, पूछा- बिना अनुमति कैसे गए विदेश

सदानंद सिंह को पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, पूछा- बिना अनुमति कैसे गए विदेश

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह को एक नोटिस जारी कर पूछा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के वो विदेश कैसे गए? जस्टिस आर के मिश्रा की पीठ ने दिवाकर यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व विधानसभाध्यक्ष को यह नोटिस जारी किया है. दरअसल कोर्ट अग्रिम जमानत ही इसी शर्त पर देती है कि जिसमें अभियुक्त देश छोड़ कर बाहर न जाएं. फिलहाल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह सहित 41 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. मालूम हो कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 2011 में ही पूर्व विधान सभा अध्यक्ष को शर्त के आधार पर अग्रिम जमानत दे दी थी. उनसे कहा गया था वे अदालत के अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएंगे. लेकिन वे वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष की अगुवाई वाली टीम में शामिल हो गए. वे मॉरिशस जा कर लौट आए ,जबकि कानूनी रुप से वे ऐसा नहीं कर सकते थे. उनकी विदेश यात्रा को लेकर ही अधिवक्ता यादव ने जमानत रद्द कराने की याचिका दायर की है. गौरतलब है कि 2000 से लेकर 2005 के बीच श्री सिंह विधान सभा अध्यक्ष रहें हैं. पटना से देव कुमार पांडेय की रिपोर्ट