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पति की सजा पर बोलीं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, सरकार के दबाव में जजमेंट आया

PATNA: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रुफ जैकेट बरामद होने के मामले में उन्हे 10 साल की सजा सुनाई गयी है। अनंत सिंह को सजा सुनाए

 पति की सजा पर बोलीं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, सरकार के दबाव में जजमेंट आया
Jitendra Vidyarthi
5 मिनट

PATNA: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रुफ जैकेट बरामद होने के मामले में उन्हे 10 साल की सजा सुनाई गयी है। अनंत सिंह को सजा सुनाए जाने पर उनकी पत्नी नीलम देवी की प्रतिक्रिया आई है। नीलम देवी ने कहा कि सरकार के दवाब में जजमेंट आया है। आगे हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगी। 


इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए अनंत सिंह ने भी यही कहा था कि अब वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा। आज ना तो कल उन्हें न्याय जरूर मिलेगी। वही उनकी पत्नी नीलम देवी ने कहा कि सरकार के दवाब में आकर जज फैसला सुना रहे हैं। आगे हमलोग हाईकोर्ट जाएंगे हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।


अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने कहा कि विधायक जी को न्याय जरूर मिलेगी। जनता मालिक है हम जनता की अदालत में जाएंगे। अभी चुनाव की तैयारी चल रही है अब हम चुनाव लड़ेगे। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला हमने लिया है। नीलम देवी ने कहा कि जनता सब जानती है कि विधायक जी के साथ अन्याय हुआ है। जनता मालिक है अंतिम सांस तक जनता की सेवा करेंगे। नीलम देवी ने कहा कि अनंत जी की तबीयत खराब थी कल ही पानी चढ़ा था। हाईकोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगी हमें पूरा भरोसा है।


वही अनंत सिंह ने जज की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिये कहा कि सरकार ने लाए हुए जज हैं। 19 महीना से हैं कोई बदली भी नहीं करता है। यह जज नहीं थे सरकार का पिट्ठी थे। हमकों न्यायालय पर भरोसा है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अनंत सिंह ने कहा कि पुलिस सरकार का नौकर होता है सरकार से हमारा लड़ाई है। सरकार जो आदेश देगा वो पुलिस करेगा। हमकों जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हम 20 साल से घर नहीं गये हैं पटना में ही रहते थे इसके बावजूद मुझे फंसा दिया गया। 


गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने उनके लदमा स्थित आवास से AK 47 और हैंड ग्रेनेट मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी।पिछली सुनवाई में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया। दरअसल, साल  2015 में हत्या के एक मामले में पुलिस ने अनंत सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी की थी।  


छापेमारी के दौरान उनके सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस ने बरामद किया था।बता दें कि साल 2015 में बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव के हत्या मामले में बुधवार को पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ जदयू के तत्कालीन विधायक अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास को घंटों खंगाला था। तलाशी के दौरान विधायक के आवास से इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे। 


इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। अब इस मामले में भी कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है।इससे पहले साल 2019 में पूर्व विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास से एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद होने के मामले में कोर्ट ने लंबी सुनवाई पूरी करने को बाद अनंत सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। आपराधिक मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा होने के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी माननीय की कुर्सी चली गई थी।



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