PURNEA: पूर्णिया के जिला स्कूल रोड स्थित पनोरमा ग्रुप के चौथी मंजिल वाली बिल्डिंग मामले में पटना हाईकोर्ट से पूर्णियां नगर आयुक्त व जिलाधिकारी ने माफीनामा मांगा है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उनके द्वारा थमाए गए नोटिस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दिया हैं। गुरूवार को कोर्ट ने जिलाधिकारी व नगर आयुक्त दोनों की माफीनामा को स्वीकारा।
पनोरमा ग्रुप के लिए एक बहुत ही सुखद खबर हैं की नगर निगम व पूर्णियां जिलाधिकारी द्वारा पनोरमा ग्रुप के जिला स्कूल रोड स्थित चौथी मंजिल वाली बिल्डिंग मामले को लेकर नगर आयुक्त ने कुछ दिन पूर्व अवैध रूप से निर्माण कहकर पनोरमा ग्रुप को नोटिस जारी किया था जिसको लेकर पटना उच्च न्यायलय में मामला लंबित चल रहा था। इसी को लेकर अब इस मामले मे एक नया मोड़ सामने आ गया हैं।
गुरूवार को सुनवाई के दौरान पनोरमा ग्रुप की जिला स्कूल रोड वाली साईट पर बने मकान के चौथी मंजिल वाली बिल्डिंग मामले में पटना उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए पूर्णियां जिलाधिकारी व नगर आयुक्त दोनो को इस मामले में माफीनामा मांगा, और इनके द्वारा पारित किए गए आदेश पर भी रोक लगाते हुए कहा की जब तक इस मामले में क्रिमिनल कोर्ट से कोई आदेश प्रस्तावित नही होता हैं तब उनके द्वारा दिए गए सभी आदेश पर रोक लगाया जाता है इससे जहा पनोरमा ग्रुप को इस मामले में बड़ी राहत मिली हैं वही पूर्णिया नगर आयुक्त व जिलाधिकारी को कोर्ट से करारा झटका लगा हैं साथ ही दोनो अधिकारी की उच्च न्यायालय द्धारा माफीनामे को स्वीकार कर लिया गया है। और उनके द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दिया गया है।
इधर मामले को लेकर पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया की हमे न्यायपालिका पर काफी उम्मीद व भरोसा था की वे उचित फैसला करेंगे और हुआ भी वही मिश्रा ने कहा की पनोरमा ग्रुप का मुख्य उदेश्य ही हैं की हर तबके के लोगो को उनके सपनों का आशियाना बनाकर देना संजीव मिश्रा ने कहा की पनोरमा ग्रुप पिछले छह साल से रियल इस्टेट शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते आ रहा जिसका नतीजा हैं की कोसी-सीमांचल के लोग अपना प्यार आशीर्वाद भी हमेशा से खूब देते आ रहे हैं।