Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा बेगूसराय में सम्राट चौधरी का तीखा हमला, जनसुराज को बताया ‘कुकुरमुत्ता पार्टी’ Earthquake: भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता Earthquake: भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई थानों के थानेदार बदले Bihar News: बिहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़ Bihar News: बिहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 11 Jul 2024 06:47:28 AM IST
- फ़ोटो
DELHI: नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामा में आईआईटी मद्रास का हवाला देते हुए कहा है कि उसे नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे में उसे दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हलफनामें पर आज सुनवाई करेगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह दोबारा परीक्षा लेने के समर्थन में नहीं है और सरकार कोशिश कर रही है कि इस मामले में दोषी किसी भी उम्मीदवार को कोई लाभ नहीं मिले। इस परीक्षा से संबंधित डेटा पर विस्तृत मूल्यांकन आईआईटी मद्रास ने किया है और विश्लेषण से यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। किसी कोचिंग या किसी दूसरे स्थानीय समूह को इसका लाभ नहीं मिला। परीक्षाओं को पादर्शी तरीके से संचालन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
बता दें कि इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है। नीट पेपर लीक की व्यापकता निर्धारित होने के बाद यह तय किया जा सकता है कि संबंधित परीक्षा फिर से कराने की जरूरत है या नहीं है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौत हुआ है।