Bihar Crime News: 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले तीन अपराधी अरेस्ट, बिहार पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई Bihar News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर के बाद चाय दुकान में घुसा तेज रफ्तार हाइवा, बाल बाल बची लोगों की जान Bihar News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर के बाद चाय दुकान में घुसा तेज रफ्तार हाइवा, बाल बाल बची लोगों की जान Bihar Crime News: बिहार में लोजपा (रामविलास) का नेता अरेस्ट, नाबालिग छात्रा के किडनैपिंग केस में पुलिस ने दबोचा Bihar Crime News: बिहार में लोजपा (रामविलास) का नेता अरेस्ट, नाबालिग छात्रा के किडनैपिंग केस में पुलिस ने दबोचा बिहार में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: बारात से पहले डीजे ट्रॉली ने 10 से अधिक महिला और बच्चों को रौंदा; हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत बिहार में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: बारात से पहले डीजे ट्रॉली ने 10 से अधिक महिला और बच्चों को रौंदा; हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत Bihar News: बिहार के असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट पर यौन शोषण के आरोप, SP ऑफिस में महिला ने काटी अपनी नस; किया भारी बवाल Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद तक होगा दाखिल खारिज? डिप्टी CM ने अफसरों को दे दिया बड़ा टास्क.. Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद तक होगा दाखिल खारिज? डिप्टी CM ने अफसरों को दे दिया बड़ा टास्क..
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 11 Jul 2024 06:47:28 AM IST
- फ़ोटो
DELHI: नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामा में आईआईटी मद्रास का हवाला देते हुए कहा है कि उसे नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे में उसे दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हलफनामें पर आज सुनवाई करेगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह दोबारा परीक्षा लेने के समर्थन में नहीं है और सरकार कोशिश कर रही है कि इस मामले में दोषी किसी भी उम्मीदवार को कोई लाभ नहीं मिले। इस परीक्षा से संबंधित डेटा पर विस्तृत मूल्यांकन आईआईटी मद्रास ने किया है और विश्लेषण से यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। किसी कोचिंग या किसी दूसरे स्थानीय समूह को इसका लाभ नहीं मिला। परीक्षाओं को पादर्शी तरीके से संचालन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
बता दें कि इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है। नीट पेपर लीक की व्यापकता निर्धारित होने के बाद यह तय किया जा सकता है कि संबंधित परीक्षा फिर से कराने की जरूरत है या नहीं है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौत हुआ है।