ब्रेकिंग न्यूज़

Indresh Upadhyay wedding: शिप्रा शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधे मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें Indresh Upadhyay wedding: शिप्रा शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधे मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें Bihar News: बिहार के 8 हजार से अधिक पंचायत बनेंगे मिनी सेक्रेटेरियट, एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं; पंचायतों में खुलेंगे हाई स्कूल Bihar News: बिहार के 8 हजार से अधिक पंचायत बनेंगे मिनी सेक्रेटेरियट, एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं; पंचायतों में खुलेंगे हाई स्कूल CM Nitish Kumar: धान अधिप्राप्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिये यह निर्देश CM Nitish Kumar: धान अधिप्राप्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिये यह निर्देश Bihar News: बिहार की कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, जान देने के लिए पांचवीं मंजिल पर पहुंच गई युवती; जानिए.. फिर क्या हुआ? Bihar News: बिहार की कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, जान देने के लिए पांचवीं मंजिल पर पहुंच गई युवती; जानिए.. फिर क्या हुआ? ED Action: ED ने अटैच की अनिल अंबानी की कंपनियों की 1,120 करोड़ की संपत्ति, बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ा एक्शन ED Action: ED ने अटैच की अनिल अंबानी की कंपनियों की 1,120 करोड़ की संपत्ति, बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ा एक्शन

नीलगाय और घोड़परास पर उलझ गया सदन, फसल नुकसान पर मुआवजे का मामला उठा

1st Bihar Published by: Updated Tue, 23 Feb 2021 11:46:17 AM IST

नीलगाय और घोड़परास पर उलझ गया सदन, फसल नुकसान पर मुआवजे का मामला उठा

- फ़ोटो

PATNA : बिहार विधानसभा में आज नीलगाय और घोड़परास के मामले पर सदन काफी देर तक उलझा हुआ रहा. दरअसल, बिहार विधानसभा में बेगूसराय के विधायक ने नीलगाय से फसल क्षति पर मुआवजा देने की मांग की. किसानों को नीलगाय की तरफ से फसल नुकसान पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है.


बीजेपी विधायक के इस सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि फिलहाल नीलगाय से होने वाले फसल क्षति पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी नीलगाय शब्द पर आपत्ति जताई और घोड़परास या निलबकरी शब्द के इस्तेमाल की बात कही. नीलगाय और घोड़परास को लेकर काफी देर तक के सदन में बात कही होती रही. 


सरकार ने सदन में यह बताया कि घोड़परास जंगली जानवर की श्रेणी में शामिल है लेकिन इसके बावजूद अब तक इससे होने वाले फसल क्षति पर मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है.