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BHAGALPUR : आठ साल पुराने आदर्श चुनाव आचार संहिता उलंघन के मामले में सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी ने आज व्यवहार न्यायालय भागलपुर में आत्मसमर्पण कर दिया है. इसके बाद अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है. इसके अलावा आदर्श चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक अन्य मामले में भी अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल पूर्व के बंध पत्र को रद कर कुर्की जब्ती का आदेश दिया था, उक्त मामले में पूर्व मंत्री चौधरी कल गुरुवार को भी अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे.
बता दें कि शकुनी चौधरी ने 2014 में हुए भागलपुर के शाहजंगी मैदान में चुनावी सभा के भाषण में उस समय के प्रधानमंत्री उम्मीदवार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए भागलपुर की जमीन में गाड़ देने की बात कही थी.
शकुनी चौधरी ने तब हालांकि सफाई दी थी कि उनके बोलने का यह आशय कदापि नहीं था कि वह मोदी जी को जमीन में गाड़ देने मतलब मार देने की बात कही थी. उनका कहना था कि यदि मोदी भी भागलपुर से चुनाव लड़ते तो उन्हें वो हरा देने का काम करते. शकुनि चौधरी ने पूछे जाने पर बताया कि वह राजनीतिक बयान था जिसका गलत मतलब निकालते हुए तब केस दर्ज किया गया था.
उनके विरुद्ध 2014 में भागलपुर संसदीय चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उलंघन के एक मामले में केस किया गया था. अब पूर्व मंत्री चौधरी ने अदालत की तरफ से जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए बुधवार को आत्मसमर्पण कर जमानत करा ली है. वरीय अधिवक्ता जयकरण गुप्ता ने अस्वस्थ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी को आत्मसमर्पण करा जमानत अर्जी पर बहस की. विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री को जमानत दे दी.