DESK: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू प्रसाद सहित सभी अभियुक्तों के खिलाफ मनी लौंड्रिंग अधिनियम में केस दर्ज किया है। पुराने केस को टेकओवर कर ईडी ने एफआईआर दर्ज कराया है। बता दें कि कोर्ट के निर्देश पर डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है।
पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच ईडी कर सकती है। अब इस मामले की जांच को लेकर ईडी ने केस को टेकआवर किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में लालू प्रसाद समेत 70 से ज्यादा आरोपियों की मुश्किले बढ़ सकती है। अब ईडी लालू समेत सभी आरोपियों की संपत्ति का ब्योरा खंगालेगी।
सीबीआइ की विशेष अदालत से बीते 21 फरवरी को सजा पा चुके लालू प्रसाद सहित 70 से ज्यादा अभियुक्त व उक्त केस के मृतकों के खिलाफ मनी लौंड्रिंग अधिनियम में ईडी ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान ईडी को इस संबंध में आदेश जारी किया था।
15 फरवरी को ही इस केस में लालू प्रसाद व 74 अन्य अभियुक्त दोषी पाए गए थे। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल का सश्रम कारावास और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सभी दोषी व वैसे अभियुक्त जिनकी पूर्व में ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है उनके विरुद्ध भी मनी लौंड्रिंग अधिनियम में अनुसंधान करें।
अब ईडी कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति को जब्त कर सकता है। चारा घोटाले से संबंधित यह तीसरा केस है जिसमें अदालत ने ईडी को जांच के आदेश दिये।