ब्रेकिंग न्यूज़

सहरसा में बाइक की डिक्की से चोरी हुए 3 लाख रूपये कटिहार से बरामद, आरोपी फरार आर्केस्ट्रा में नाबालिगों के शोषण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 लड़कियों को कराया मुक्त, 3 आरोपी गिरफ्तार बेगूसराय में बाइक सवार युवकों की दबंगई, 10 रूपये की खातिर पेट्रोल पंप पर की मारपीट और फायरिंग SUPAUL: छातापुर में संतमत सत्संग का 15वां महाधिवेशन संपन्न, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने महर्षि मेही परमहंस को दी श्रद्धांजलि Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Bihar News: बिहार महिला आयोग में भी अध्यक्ष-सदस्यों की हुई नियुक्ति, इन नेत्रियों को मिली जगह, जानें... Bihar Crime News: बिहार में पंचायत के दौरान खूनी खेल, गोली मारकर युवक की हत्या; गोलीबारी से दहला इलाका Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा? Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा?

नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 2 साल में पूरी हुई सुनवाई

1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Jan 2021 08:01:27 AM IST

नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 2 साल में पूरी हुई सुनवाई

- फ़ोटो

KISHANGANJ : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एक युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. साल 2018 में हुई दुष्कर्म की घटना में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और महज 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत में आरोपी मोहम्मद आरिफ को इस मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

पूरा मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना इलाके से जुड़ा है. जहां 22 नवंबर 2018 को आरोपी मोहम्मद आरिफ ने 8 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में बच्ची के परिजनों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की. अब महिला थाना कांड संख्या 71/18 में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील और गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में मोहम्मद आरिफ को नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार और पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा और एक लाख जुर्माने क साथ ही साथ न्यायाधीश ने चार लाख की राशि बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. यह राशि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दी जाएगी. इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने के लिए पैरवी की थी.