ब्रेकिंग न्यूज़

FIRE IN GOODS TRAIN : मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, दमकल की टीम पहुंची; मचा हडकंप Road Accident in bihar : शादी की खुशियों में छाया मातम, बहन की डोली से पहले निकली भाई की अर्थी Chirag Paswan : चिराग पासवान पर बेहद संगीन आरोप, कंपनी की 'महिला डायरेक्टर' ने 'सुसाइड नोट' में क्या लिखी है, एक-एक लाइन पढ़ें... BIHAR NEWS : प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, अब भीड़ ने दारोगा का सिर फोड़ा; मचा हडकंप Bihar Politics: डिप्टी CM विजय सिन्हा ने RJD और 'तेजस्वी' के आरोपों की निकाल दी हवा, प्रमाण के साथ नेता प्रतिपक्ष की खोली पोल BIHAR CRIME : पटना में क्राइम अनकंट्रोल, ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट, भीड़भाड़ वाले इलाके में वारदात Dirty scandal in police station campus: 'चलअ चदरा में .. ,' कंबल ओढ़कर पुलिस लाइन में बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेली मनाते धराई महिला सिपाही; ऐसे सच आया आमने Bihar Education News: मैडम...मैडम, सुनिए मैडम..सुनिए ! शिक्षा विभाग के ACS S. सिद्धार्थ स्कूल के मेन गेट पर खड़े होकर गेट खटखटाया, नहीं खुला तो आवाज लगाई, फिर तो.. ACS S Siddhartha : नालंदा के स्कूल में अकेले पहुंचे ACS एस सिद्धार्थ, बच्चों के साथ प्रार्थना कर पूछे कई सवाल Road Accident in bihar : शहनाई बजने से पहले उठी युवक की अर्थी, सड़क हादसे में गई जान; परिजनों में मचा कोहराम

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा- दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? दो हफ्ते में बताए

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा- दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? दो हफ्ते में बताए

23-Mar-2022 10:22 PM

DESK: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बिहार सरकार को निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन हमला मामले के सिलसिले में वह कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 लंबित मामलों में दोषी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के अलावा मुकदमों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। 


मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सीबीआई द्वारा दोषी करार दिये गए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और मामले में शामिल एनजीओ को काली सूची में डालने की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई के बारे में जानकारी कोर्ट ने मांगी है। 


पत्रकार निवेदिता झा की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए। उन्होंने इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंध को चुनौती दी थी। 


बिहार सरकार की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि सीबीआई की सिफारिशों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की गई है। इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में वे दाखिल करेंगे।


कोर्ट ने सवाल किया कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट क्यों दाखिल की जा रही है। बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने जवाब दिया कि शीर्ष अदालत के आदेश और संबंधित लड़कियों की गोपनीयता के तहत इन रिपोर्टों को केवल इस अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया था।


गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे शेल्टर होम में 30 से अधिक लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया था। न्यायालय ने मुजफ्फरपुर मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए भी CBI को निर्देश दिए थे। 


मुजफ्फरपुर में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाये जा रहे आश्रय गृह में कई लड़कियों के साथ कथित दुष्कर्म एवं यौन शोषण किया गया था और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। इसके बाद पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि शेल्टर होम से छह लड़कियां गायब हुई हैं। वर्ष 2013 से 2018 के बीच ये पीड़ित लड़कियां गायब हुई थीं। इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।