1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 29 Jan 2023 06:02:33 PM IST
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KAIMUR: हत्या के एक मामले में दोषी पाए गये मोहनियां थाना क्षेत्र के बेलौड़ी गांव निवासी 38 वर्षीय अमिताभ बच्चन को कैमूर व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पचास हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जबकि मदद करने वाले 5 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
अमिताभ बच्चन पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। जुर्माने की राशि 3 महीने के भीतर देनी होगी अन्यथा अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। घटना 2 सितंबर 2020 की है जब कुदरा नदी से एक लाश मिली थी।
मृतका की पहचान अखिलेश कुमार सिंह के तौर पर हुई थी। मामले की जांच के दौरान मृतक के मोबाइल सीडीआर के आधार पर अमिताभ की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के दौरान अमिताभ ने भी यह बात स्वीकार किया था कि उसने ही हत्या की थी। मामले में कोर्ट ने अमिताभ को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही अमिताभ की मदद करने वाले 5 अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।