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16-Apr-2024 10:38 PM
MADHUBANI: मधुबनी कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे मंजूर आलम की अदालत ने मनीष कामत, हरि कामत एवं सुरेश कामत को दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम ने यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि 31 मार्च 2011 को बाबूबरही थाना क्षेत्र के फुलवरिया से सात वर्षीय आनंद कुमार सिंह का अपहरण कर लिया गया था। 3 अप्रैल 2011 को गांव के ही श्रीप्रसाद सिंह के तालाब से आनंद कुमार सिंह का शव बरामद हुआ था। मृतक के परिजनों ने मनीष कामत, हरि कामत एवं सुरेश कामत पर अपहरण के बाद बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया था।
मधुबनी से कुमार गौरव की रिपोर्ट