DESK : कोरोना वायरस के खतरे को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच असम सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है. पूरे राज्य में शराब के ठेके खुले रहेंगे, शर्त ये होगी कि बोतल को सेनेटाइज करके ग्राहकों को दी जायेगी.
असम सरकार का फरमान
असम सरकार के आबाकारी विभाग ने रविवार को बकायदा अधिसूचना निकाली है. इसके मुताबिक सोमवार यानि 13 अप्रैल से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गयी है. सुबह 10 बजे से शाम के पांच बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी. शराब की दुकानों के साथ साथ उनके गोदाम, फैक्ट्री और बोटलिंग प्लांट को खोलने की इजाजत दे दी गयी है. यानि शराब से जुड़े हर काम को चालू करने की मंजूरी दी गयी है.
शराब दुकानों के लिए सरकार की शर्त
असम सरकार ने शराब दुकानों को कुछ शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है. ग्राहकों को शराब देने वाले शराब दुकानदार अपने हाथ के साथ साथ बोतल को भी सेनेटाइज करके देंगे. ग्राहकों के हाथों को भी सेनेटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी. शराब बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जायेगी. शराब दुकानों में काम करने वाले आधे कर्मचारी छुट्टी पर रहेंगे. यानि आधे कर्मचारी ही काम करेंगे. शराब फैक्ट्री से लेकर होलसेल और बोटलिंग करने वाले अपने कर्मचारियों को वहीं रहने की व्यवस्था करेंगे. उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी करनी होगी.
असम सरकार ने अपने राज्य में शराबी की आवाजाही के लिए पास भी जारी करने का फैसला लिया है. सभी जिलों के जिलाधिकारी शराब ढ़ोने वाले वाहनों के लिए पास जारी कर सकेंगे. सरकारी पदाधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि शराब दुकानों और फैक्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा हो. अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी गयी है.
गौरतलब है कि असम में शराब के शौकीन लोगों के साथ साथ शराब कारोबारी भी ठेकों को चालू करने की मांग कर रहे थे. सरकार को भी टैक्स के पैसे के नुकसान की आशंका सता रही थी. ऐसे में शराब की दुकानें खोलने का फैसला ले लिया गया. वैसे असम में अब तक कोरोना के कुल 29 मामले सामने आये हैं. इनमें से 28 लोग तब्लीगी जमात से जुड़े लोग हैं. सरकार ने अपने राज्य में बाहर से हर तरह की एंट्री बंद कर रखी है.