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DESK: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लखीमपुर जिला जेल में आशीष मिश्रा को रखा जाएगा। एसआईटी ने आरोपी आशीष मिश्रा को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में लेने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की ही रिमांड दी।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत का मुख्य आरोपी केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा शनिवार की देर रात गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए थे। आशीष मिश्र मोनू की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सोमवार को सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है।
वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही थी लेकिन इस दौरान कुछ तकनीकी कारण के कारण सीजीएम कोर्ट में कुछ देर के लिए सुनवाई बाधित हो गयी। बाद में इसे ठीक करने के बाद फिर से सुनवाई शुरू की गई। सीजीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आशीष मिश्रा से पुलिस पहले ही लगातार 12 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में और क्या पूछताछ करना चाहती है? वही सरकारी पक्ष के वकील ने पूछा कि आप ही बताएं कि किस तरह आशीष मिश्रा ने जांच में सहयोग किया है?
12 घंटे चली पूछताछ में वो सिर्फ 40 सवालों का ही जवाब दे पाए थे। आशीष मिश्रा का जवाब भी संतोषजनक नहीं था। सीजेएम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब अगले तीन दिनों तक एसआईटी आशीष से पूछताछ करेगी।
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी का मानना है कि जिस जीप से किसानों को कुचला गया वह आशीष मिश्रा ही चला रहे थे।
आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और शनिवार की देर रात गिरफ्तार किया गया। आशीष मिश्रा के मोबाइल की भी जांच करायी जा रही है। अब इस मामले में एसआईटी आशीष को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। एसआईटी ने आरोपी आशीष मिश्रा को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में लेने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की ही रिमांड दी।