21 दिनों के लॉकडाउन से घबरायें मत, जरूरी सामानों की किल्लत नहीं होगी, जानिये क्या खुला रहेगा और क्या बंद

21 दिनों के लॉकडाउन से घबरायें मत, जरूरी सामानों की किल्लत नहीं होगी, जानिये क्या खुला रहेगा और क्या बंद

DESK : भारत को कोरोना वायरस के कहर से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉक डाउन का एलान किया है. कल मध्य रात्रि यानि 12 बजे रात से ही पूरे देश में लॉक डाउन लागू हो चुका है. सरकार ने साफ कर दिया है इस दौरान देश के सभी व्यक्ति को घर में ही रहना होगा. प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद देश भर में जरूरी सामान खरीदने के लिए अफरा-तफरी मच गयी है. लेकिन FIRST BIHAR आपसे अपील कर रहा है कि आप घबरायें नहीं. सरकार ने जरूरी चीजों की किल्ल्त नहीं होने का इंतजाम किया है. 


प्रधानमंत्री के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने निकाला आदेश

मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 पन्ने का लॉकडाउन गाइडलाइंस जारी कर दिया है. इसमें पूरे विस्तार से बताया गया है कि लॉक डाउन के दौरान किन सेवाओं और चीजों को छूट होगी, किन पर रोक लगी रहेगी. सरकार ने अपने गाइड लाइंस में साफ कर दिया है कि जिस किसी ने भी इस आदेश का उल्लंघन किया उससे सख्ती से निपटा जायेगा.



जरूरत हुई तो होगी सामानों की होम डिलीवरी

सरकार ने देश भर में लॉक डाउन की घोषणा के बाद ही लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के इंतजाम पर भी चिंता करनी शुरू कर दी है. सरकार इस कोशिश में लगी है कि जरूरी सामानों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाये. जिस तरह से राशन से लेकर सब्जी और दूध की दुकानों पर लोगों की भीड़ लग रही है उससे सरकार की चिंता बढ़ गयी है. उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने जरूरी सामानों को लोगों के घरों तक पहुंचाने का फैसला ले लिया है. जल्द ही पूरे देश में ऐसी ही व्यवस्था की जा सकती है. 

वैसे सरकार ने जरूरी सामानों और सेवाओं को लॉक डाउन से मुक्त रखा है. जानिये 21 दिनों के लॉक डाउन यानि 14 अप्रैल तक क्या सब बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा. 

गौर से देखिये इस सूची पर जिसमें लॉक डाउन की पूरी जानकारी है


ये सरकारी- गैर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे : भारत और बिहार सरकार के दफ्तर, उनके  ऑटोनॉमस संस्थान, संबंधित दफ्तर और सरकारी निगम पूरी तरह से बंद रहेंगे. 


इन्हें लॉक डाउन से मिली है छूट- सेना, पुलिस बल, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, CNG, PNG LPG, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और वितरण से जुड़े दफ्तर, डाकघर खुले रहेंगे. जिला प्रशासन, तमाम आपात सेवायें, दमकल, जेल से जुड़े सभी काम चलते रहेंगे. बिजली पानी सफाई से जुड़े तमाम दफ्तर खुले रहेंगे. इन सभी कामों से जुड़े कर्मचारियों को लॉक डाउन के दौरान आने जाने की छूट होगी. 

सारी स्वास्थ्य सेवायें जारी रहेंगी

तमाम सरकारी और निजी अस्पताल, मेडिकल सामान बनाने वाली तमाम इकाई, उनका वितरण करने वाले सभी विभाग खुले रहेंगे. दवा दुकानें खुली रहेंगी, जांच-घऱ, एंबुलेंस जैसी सेवायें काम करती रहेंगी. डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सें, पैरा-मेडिकल स्टाफ और अस्पतालों से जुड़ी तमाम सेवाओं के कर्मचारियों को आने-जाने की छूट मिलेगी.

राशन-फल-सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी

किराने की दुकानें खुली रहेंगी. सरकारी राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी. फल-सब्जी की दुकानों को भी खुला रखने का फैसला लिया गया है. दूध की दुकानों को भी लॉक डाउन के दौरान खुला रखने की छूट दी गयी है. किसानों के पशुओं को ध्यान में रखते हुए पशु चारे की दुकानों को भी खुला रखने की छूट दी गयी है. 


केंद्र सरकार की चेतावनी- केंद्र सरकार ने जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करने को कहा है कि इन दुकानों पर भीड़ न लगे. जिला प्रशासन ऐसी तमाम दुकानों से घरों तक होम डिलीवरी की व्यवस्था करे जिससे लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना पड़े. 

लॉक डाउन के दौरान ये सेवायें भी चलती रहेंगी

    बैंक, एटीएम और इंश्योरेंस के कार्यालय

     इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया

     टेलीफोन, मोबाइल, केबल और इंटरनेट सेवा. आईटी से जुड़ी तमाम सेवायें चलती रहेंगी.

     खाने-पीने के सामान, मेडिसीन, मेडिकल सामानों की होम डिलीवरी करने वाली सेवायें भी चलती रहेंगी.

     पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां खुली रहेंगी.

     बिजली से जुड़ी सारी सेवायें जारी रहेंगी.

      खाने-पीने के सामानों को स्टोर करने वाले कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सेवाएं जारी रहेंगी.

     प्राइवेट सिक्युरिटी सेवाएं भी लॉक डाउन के दौरान जारी रहेंगी.

उद्योग पर भी लॉक डाउन की पाबंदी


14 अप्रैल तक के लॉक डाउन के दौरान सभी तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि जरूरी चीजों को बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स. राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ऐसे उद्योग चालू रह सकते हैं जिन्हें सरकार जरूरी समझ रही हो.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह रोक

 21 दिनों के लॉक डाउन के दौरान वायुयान, रेलवे और बसें पूरी तरह से बंद रहेंगी. कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा का परिचालन भी पूरी तरह बंद रहेंगे. 


इनके आवागमन पर रोक नहीं 

सरकार ने राशन-दूध-सब्जी-फल से लेकर दूसरी जरूरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को छूट दे दी है.  दमकल, लॉ एंड ऑर्डर में लगी गाडियों, एंबुलेंस और दूसरी आपात सेवाओं से जुड़ी गाड़िया भी चलती रहेंगी. पेट्रोल-डीजल और घरेलु गैस के परिवहन पर भी रोक नहीं लगायी गयी है. 

होटल पूरी तरह से बंद रहेंगे

सरकार ने सभी होटलों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है. लेकिन वैसे होटल जहां लोग फंस गये हैं उन्हें चालू रखने की छूट मिली है. जिन होटलों में मेडिकल और आपात सेवाओं के लोग रह रहे हों उन्हें भी खुला रखने की छूट दी गयी है. 

शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक

लॉक डाउन के दौरान  सभी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक लगा दी गयी है. 

बंद रहेंगे मंदिर-मस्जिद और चर्च

लॉक डाउन के दौरान सभी धर्मस्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा. किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. शादी-ब्याह के आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है.