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1st Bihar Published by: Updated Fri, 29 Oct 2021 08:23:00 PM IST
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DESK : क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को गुरूवार यानि 28 अक्टूबर को ही बांबे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. लेकिन वे 29 अक्टूबर को भी जेल से रिहा नहीं हो पाये. कागजी कार्रवाई और जेल की टाइमिंग के फेरे में आर्यन खान को शुक्रवार की रात भी मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही गुजारनी होगी.
समय पर नहीं पहुंचा बेल आर्डर
आर्यन खान को गुरूवार को ही हाईकोर्ट ने बेल दे दिया था. लेकिन रिहाई तभी होनी है जब मुंबई सेशन कोर्ट बेल आर्डर जारी करे औऱ वह जेल में पहुंच जाये. इस सारी प्रक्रिया में इतनी देर हुई कि आर्यन खान जेल में इंतजार करते रह गये लेकिन रिहा नहीं हो पाये. अब उन्हें एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी होगी. जेल सूत्र बता रहे हैं कि आर्यन खान ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था. लेकिन अब वे शनिवार की सुबह ही जेल से रिहा हो पायेंगे.
क्यों नहीं हुई रिहाई
दरअसल हाईकोर्ट ने गुरूवार को आर्यन खान को बेल पर छोड़ने का आदेश दिया था लेकिन बेल आर्डर से संबंधित सारी प्रक्रिया मुबंई के सेशन कोर्ट से पूरी होनी थी. आर्यन खान को वहीं बेल बांड भरना था, एक लाख के जमानतदार को वहीं जमानत देनी थी औऱ तब कोर्ट बेल का आर्डर जारी करती. इस पूरी प्रक्रिया में देर हुई.
दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने कल बेल का फैसला तो लिया था लेकिन बेल किन शर्तों पर होगा ये आज बताया. होईकोर्ट ने बेल के साथ 14 सख्त शर्तें जोड़ी हैं. हाईकोर्ट ने इन शर्तों के साथ बेल आर्डर जारी किया. जस्टिस नितिन साम्ब्रे की कोर्ट ने दिन के लगभग साढ़े बजे डिटेल बेल आर्डर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया. नियमों के मुताबिक हाईकोर्ट के बेल आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी को मुंबई के सेशन कोर्ट में पहुंचाना था. इसमें भी कुछ समय लगा.
सेशन कोर्ट में जमानत की प्रक्रिया लगभग साढ़े चार बजे शुरू हुई. अभिनेत्री जूही चावला आर्यन खान का जमानतदार बनने एनडीपीएस कोर्ट पहुंची. उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई जिसे पूरा होने में लगभग एक घंटे का समय लगा. जूही चावला शाम के 6 बजे सेशंस कोर्ट से बाहर निकलीं. इसी दौरान आर्यन का एक लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरा गया. उनके वकीलों ने सरकारी कागजातों को पूरा किया. शाम 6 बजे खबर आयी कि जज ने बेल आर्डर जारी कर दिया है.
जेल में साढ़े पांच तक पहुंचाना था बेल आर्डर
दरअसल देश के किसी जेल में कैदियों औऱ बंदियों की रिहाई की अलग प्रक्रिया है. जेल में कोर्ट के आर्डर की हार्ड कॉपी पहुंचाना होता. मुंबई के आर्थर रोड जेल में जमानत पेटी रखी गयी है. बेल आर्डर को उसी पेटी में डालना होता है. ये पेटी किसी भी दिन शाम के साढ़े पांच बजे आखिरी बार खुलती है. अगर इसमें कोई कागज साढ़े पांच बजे के बाद डाला जाये तो वह अगले दिन ही रिसीव होगा. लेकिन शाम 6 बजे तक आर्यन का बेल ऑर्डर जेल के बाहर लगी जमानती पेटी तक नहीं पहुंच पाया. लिहाजा शुक्रवार को आर्यन को रिहा करने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पायी.
आर्थर रोड जेल के सुपरिंटेंडेंट नितिन वायाचाल ने बताया कि नियम के मुताबिक, कोर्ट से जारी रिलीज ऑर्डर को जेल में लगे जमानत बक्से में डालना होता है. रिलीज आर्डर को मेल या पोस्ट के जरिये नहीं भेजा जा सकता. जब रिहाई के आदेश की हार्ड कॉपी जेल में पहुंचती है तभी कैदी की रिहाई होती है.