PATNA: सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने का आदेश सीबीआई को दे दिया है. अब केस की जांच करने के लिए अब सीबीआई की टीम मुंबई रवाना होगी. सीबीआई की टीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब फैसला आ गया है.
सहयोग करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र सरकार का खासतौर से निर्देश दिया है कि जांच के दौरान महाराष्ट्र सरकार सहयोग करें. बता दें कि मुंबई पुलिस इस केस में बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही थी. यहां तक की सहयोग करने के बदले जांच करने गए अधिकारी को जबरन क्वॉरेंटाइन करा दिया था. इसको लेकर मुंबई पुलिस की जमकर फजीहत हुई थी.
कोर्ट का आया फाइनल फैसला
सुशांत सिंह राजपूत केस की सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है. जिससे महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे. इस बात को सुनते ही कोर्ट ने कहा कि यह जजमेंट 35 पन्नों का अपील करने से पहले इसको बढ़िया से पढ़ लिजिए. कोर्ट ने साफ कर दिया यह फाइनल फैसला है. इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुशांत सिंह राजपूत केस का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी. यही नहीं कोर्ट ने कहा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है. ऐसे में सीबीआई जांच की सिफारिश करने का बिहार सरकार का फैसला सही है.
ये बड़ी जीत है
कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के पिता के वकील केके सिंह ने कहा कि यह फैसला सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है. कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी. ये एतिहासिक फैसला है. इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है. अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी. बता दें कि बिहार सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध कर रही थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले की तारीफ की और अनुशंसा को सही बताया.