DESK: हिजाब विवाद मामले पर हाईकोर्ट के 3 जजों को कर्नाटक सरकार ने Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है। जजों को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सरकार ने सुरक्षा देने का फैसला लिया है। वही TNMJ के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बता दें कि 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। यह कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और काजी एम जैबुन्निसा की तीन सदस्यीय बेंच ने हिजाब मामले में फैसला सुनाया था।
वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि हिजाब पर फैसला सुनाने वाले 3 जजों को 'Y' कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला उन्होंने लिया है। वही इस मामले की जांच के आदेश डीजी और आईजी को दिए हैं। विधानसौधा थाने में दर्ज शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि तीन लोगों ने हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी दी है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
वही पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर तमिलनाडु तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। तौहीद जमात ने हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध किया था। बकायदा कोरीपलायम इलाके में एक जनसभा आयोजित कर अपमानजक टिप्पणी भी की थी। इतना ही नहीं हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके बाद तमिलनाडु तौहीद जमात (TNMJ) के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और इसकी जांच के आदेश कर्नाटक के सीएम ने डीजी और आईजी को दिये। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है।