ब्रेकिंग न्यूज़

बगहा में खाद की किल्लत से नाराज़ किसानों ने NH-727 पर किया चक्का जाम, प्रशासन से मांगा समस्या का समाधान बिहार में अपराधी बेलगाम: सारण में दिनदहाड़े 7 लाख की लूट, पेट्रोल पंप कर्मी को बनाया निशाना सीतामढ़ी में बच्चा चोर समझकर मानसिक विक्षिप्त युवक की भीड़ ने की पिटाई, हालत गंभीर बड़हरा से अयोध्या के लिए तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था रवाना, अजय सिंह ने झंडी दिखाकर 80 श्रद्धालुओं को किया प्रस्थान Patna News: पटना के इस इलाके में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 29.15 करोड़ मंजूर, चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात Patna News: पटना के इस इलाके में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 29.15 करोड़ मंजूर, चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात Bihar News: ठीक करा लें अपनी गाड़ी के सभी कागजात, बिहार में इस दिन से शुरू होने जा रहा सघन जांच अभियान; सरकार ने जारी किए निर्देश Bihar News: ठीक करा लें अपनी गाड़ी के सभी कागजात, बिहार में इस दिन से शुरू होने जा रहा सघन जांच अभियान; सरकार ने जारी किए निर्देश शिवहर की तीन पंचायतों पर कुदरत हुई मेहरबान, रातभर बारिश से किसानों के चेहरे खिले Bihar Flood News: बिहार के इस जिले में लाल निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, बाढ़ के खतरे से सहमे इलाके के लोग

हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका की खारिज, आधी सजा पूरी करने के बाद ही होगा विचार

1st Bihar Published by: Updated Fri, 06 Dec 2019 04:11:31 PM IST

हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका की खारिज, आधी सजा पूरी करने के बाद ही होगा विचार

- फ़ोटो

Ranchi : रांची से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में लालू को सात साल की सजा मिली है।

कोर्ट के फैसले के मुताबिक लालू यादव ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है। ऐसे में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हो रही है। वहीं, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे है।

सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जान को कोई खतरा नहीं है। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई थी।