ब्रेकिंग
Bihar News : अब ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा! बिहार के पंचायत भवन बनेंगे मिनी सचिवालय, जानिए क्या-क्या मिलेगाBihar News: SI परीक्षा देने जा रहे हैं? रेलवे ने कर दिया बड़ा इंतजाम, 12 स्पेशल ट्रेनों का पूरा टाइमटेबल देखेंBihar weather : आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें! बिहार के 27 जिलों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनीBihar News : बिहार से हरियाणा जाना होगा आसान! 6 शहरों से शुरू होगी सरकारी AC बस सेवाBihar Ias Transfer: बिहार के 10 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग, पूरी लिस्ट देखिए..Bihar News : अब ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा! बिहार के पंचायत भवन बनेंगे मिनी सचिवालय, जानिए क्या-क्या मिलेगाBihar News: SI परीक्षा देने जा रहे हैं? रेलवे ने कर दिया बड़ा इंतजाम, 12 स्पेशल ट्रेनों का पूरा टाइमटेबल देखेंBihar weather : आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें! बिहार के 27 जिलों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनीBihar News : बिहार से हरियाणा जाना होगा आसान! 6 शहरों से शुरू होगी सरकारी AC बस सेवाBihar Ias Transfer: बिहार के 10 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग, पूरी लिस्ट देखिए..

सीएम हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: SC ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार; ED की अपील को खारिज किया

DELHI: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

सीएम हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: SC ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार; ED की अपील को खारिज किया
Mukesh Srivastava
3 मिनट

DELHI: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।


दरअसल, झारखंड के कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था लेकिन हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाह हेमंत सोरेन ने फिर से बीते 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।


हाईकोर्ट में हेमंत की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि बड़गांव अंचल में 8.86 जमीन को अवैध रूप से हासिल करने के लिए हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग किया है। ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।


ईडी की अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए आदेश दिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल की कोई जरुरत नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते वक्त जो टिप्पणी की हैं, नीचली अदालत उनसे प्रभावित हुए बिना सुनवाई जारी रखे।


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की ईडी की मांग को ठुकराते हुए हाई कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार किया और ईडी की याचिका को निष्पादित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां ईडी को बड़ा झटका लगा है तो वहीं हेमंत सोरेन को बड़ी राहतम ली है।