Tej Pratap Yadav: "अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी", लालू यादव की तस्वीर संग तेज प्रताप ने फिर साझा किया भावुक पोस्ट Bihar Heatwave: 32 जिलों में हीट वेव को लेकर चेतावनी, पारा 42° पार; इस दिन मानसून देगा दस्तक बिहार विधानसभा चुनाव 2025: HAM की 243 सीटों पर तैयारी, मंत्री संतोष सुमन बोले..NDA की होगी भारी जीत BIHAR: जमुई में वंदे भारत ट्रेन से कटकर युवक की मौत, 10 घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यापारी लूटकांड का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज गोपालगंज डीएम ने सबेया एयरपोर्ट कार्यों में तेजी के दिए निर्देश, नियमित समीक्षा का ऐलान Akshay Kumar की अगली 5 फ़िल्में, हर एक पर लिखा है 'ब्लॉकबस्टर मैटेरियल' Shreyas Iyer: कप्तानी को लेकर श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, IPL ख़त्म होने के बाद पहली बार खुलकर बोले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद नहीं मांगा, बल्कि 2015 में नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई थी: जन सुराज के महासचिव ने जेडीयू MLC को दिया करारा जवाब Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 11 Jun 2024 02:57:17 PM IST
- फ़ोटो
MADHUBANI : मधुबनी जिले के झंझारपुर थानाक्षेत्र के नवानी गांव में 23 दिसंबर, 2018 को मछली मारने के विवाद में रुद्र नारायण सिंह की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मधुबनी कोर्ट के ADJ-3 के न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने दो सगे भाइयों रौशन सिंह और पंकज सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मृतक के बेटे बालाजी सिंह ने झंझारपुर थानाक्षेत्र के अररिया संग्राम ओपी में बताया था कि उनके पिता के साथ मछली मारने को लेकर गांव के रोशन सिंह और पंकज सिंह से विवाद हुआ था। जिसके बाद इन लोगों ने घर के दरवाजे पर बैठे मेरे पिता रुद्र नारायण सिंह को घसीटकर सड़क पर लाकर धारदार हथियार से उनपर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया।
उनके चीखने-चिल्लाने पर जुटे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल रुद्र नारायण सिंह को झंझारपुर अनुमंडल हॉस्पिटल ले गये जहां से चिकित्सकों ने DMCH रेफर कर दिया लेकिन हालत काफी गंभीर होने के कारण उन्हें डीएमसीएच से PMCH रेफर कर दिया गया। PMCH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से वरीय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा ने बताया कि झंझारपुर थाना के अररिया संग्राम ओपी में आरोपियों पर कांड संख्या 179/18 दर्ज किया गया था।
इस मामले में बहस पूरी होने के बाद रोशन कुमार सिंह और पंकज कुमार सिंह दोनों भाइयों पर दोष सिद्ध होने के बाद ADJ -3 के जज वेद प्रकाश मोदी ने आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों पर जांच जारी है।