हत्या मामले में मधुबनी कोर्ट का फैसला : दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा : मछली मारने के विवाद में कर दी थी हत्या

हत्या मामले में मधुबनी कोर्ट का फैसला : दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा : मछली मारने के विवाद में कर दी थी हत्या

MADHUBANI : मधुबनी जिले के झंझारपुर थानाक्षेत्र के नवानी गांव में  23 दिसंबर, 2018 को मछली मारने के विवाद में रुद्र नारायण सिंह की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मधुबनी कोर्ट के ADJ-3 के न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने दो सगे भाइयों रौशन सिंह और पंकज सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 


मृतक के बेटे बालाजी सिंह ने झंझारपुर थानाक्षेत्र के अररिया संग्राम ओपी में बताया था कि उनके पिता के साथ मछली मारने को लेकर गांव के रोशन सिंह और पंकज सिंह से विवाद हुआ था। जिसके बाद इन लोगों ने घर के दरवाजे पर बैठे मेरे पिता रुद्र नारायण सिंह को घसीटकर सड़क पर लाकर धारदार हथियार से उनपर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। 


उनके चीखने-चिल्लाने पर जुटे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल रुद्र नारायण सिंह को झंझारपुर अनुमंडल हॉस्पिटल ले गये जहां से चिकित्सकों ने DMCH रेफर कर दिया लेकिन हालत काफी गंभीर होने के कारण उन्हें डीएमसीएच से PMCH रेफर कर दिया गया। PMCH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से वरीय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा ने बताया कि झंझारपुर थाना के अररिया संग्राम ओपी में आरोपियों पर कांड संख्या 179/18 दर्ज किया गया था। 


इस मामले में बहस पूरी होने के बाद रोशन कुमार सिंह और पंकज कुमार सिंह दोनों भाइयों पर दोष सिद्ध होने के बाद ADJ -3 के जज वेद प्रकाश मोदी ने आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों पर जांच जारी है।