हड़ताली शिक्षकों के वेतन भुगतान का सरकार ने जारी किया आदेश, ज्वायनिंग के लिए जारी किए दिशा निर्देश

हड़ताली शिक्षकों के वेतन भुगतान का सरकार ने जारी किया आदेश, ज्वायनिंग के लिए जारी किए दिशा निर्देश

PATNA : अभी-अभी बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने हड़ताली शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने हड़ताली शिक्षकों के ज्वायनिंग को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह के द्वारा जारी किए गये आदेश में फरवरी माह के कार्यरत अवधि का वेतन तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है। हड़ताल से लौटे शिक्षकों को प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनजर 05 मई के प्रभाव से  वेतनादि देय होगा। यह व्यवस्था हड़ताल में जाने की तिथि तक नियमित रुप से कार्यरत शिक्षकों के संदर्भ में प्रभावी माना जाएगा। वहीं हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के संंबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

वहीं शिक्षा विभाग ने ज्वायनिंग के संबंध में निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन के बीच माध्यमिक , उच्च माध्यमिक और पुस्तकालयाध्यक्ष जिस प्रखंड में तैनात है वे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष योगदान दे सकते हैं। वहीं प्रारंभिक शिक्षक बीईओ के अलावे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के कार्यालय में योगदान कर सकते हैं।


शिक्षा विभाग के जारी निर्देशों के मुताबिक योगदान के दौरान शिक्षकों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। मास्क लगा कर संबंधित जगर पर योगदान देने जाना होगा। वहीं जो शिक्षक लॉकडाउन के कारण दूर कहीं फंसे हुए हैं तो वे सामान्य़ प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के तहत स्थानीय जिला पदाधिकारी से यात्रा पास प्राप्त कर सकते हैं। वे मुख्यालय आकर अपना योगदान दे सकते हैं। ज्वायनिंग के बाद वे तत्काल इसकी सूचना व्हाट्सएप्प के जरिए  जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना होगा।


वहीं निलंबित शिक्षकों के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि  वे अंकित मुख्यालय में योगदान देंगे। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों के निलंबित शिक्षक संबंधित बीईओ या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना ) के कार्यालय में योगदान देंगे।वहीं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालयाध्यक्षों को बीईओ के समक्ष योगदान देना होगा।