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1st Bihar Published by: Updated Wed, 06 Nov 2019 02:34:15 PM IST
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GWALIOR: महिला 5 साल की सगी बहन के साथ गलत काम कराती थी. वह कभी पति तो कभी 2 पड़ोसियों से बच्ची के साथ गलत काम कराती थी. इसके बदले में वह पड़ोसियों से पैसे भी लेती थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस घटना को जघन्य करार दिया है.
बहन के पास रहती थी बच्ची
बताया जा रहा है कि बच्ची की मां और पिता का निधन हो गया था. जिसके बाद बच्ची को बड़ी बहन अपने पास रखती थी. 5 साल के उम्र में ही वह बच्ची को प्रताड़ित करती थी. आरोपी बहन इस बच्ची को पैसा कमाने का जरिया बना ली थी. वह पड़ोस के 55 साल के शख्स समेत 2 लोगों को अपने घर बुलाती थी और बच्ची से रेप कराती थी. इसके बदले वह पैसा लेती थी. बच्ची शोर ना करे इसको लेकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस और हाथ पैर बांध देती थी. इस शर्मनाक घटना में महिला का पति भी साथ देता था.
तीनों पर लगा आर्थिक दंड
कोर्ट ने तीनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. यह पैसा बच्ची के परवरिश में खर्च किया जाएगा. कोर्ट ने इस मामले को जघन्य बताया है. बाल कल्याण समिति ने बच्ची की काउंससिंग की थी तो उस दौरान यह मामला उजागर हुआ था. जिसके बाद महाराजपुरा थाने में अप्रैल 2017 में आरोपियों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.