ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: HAM की 243 सीटों पर तैयारी, मंत्री संतोष सुमन बोले..NDA की होगी भारी जीत BIHAR: जमुई में वंदे भारत ट्रेन से कटकर युवक की मौत, 10 घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यापारी लूटकांड का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज गोपालगंज डीएम ने सबेया एयरपोर्ट कार्यों में तेजी के दिए निर्देश, नियमित समीक्षा का ऐलान Akshay Kumar की अगली 5 फ़िल्में, हर एक पर लिखा है 'ब्लॉकबस्टर मैटेरियल' Shreyas Iyer: कप्तानी को लेकर श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, IPL ख़त्म होने के बाद पहली बार खुलकर बोले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद नहीं मांगा, बल्कि 2015 में नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई थी: जन सुराज के महासचिव ने जेडीयू MLC को दिया करारा जवाब Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ने से अयोध्या में महंगी हुई जमीन: अब बिहार में हो रही यह चर्चा

घर से AK-47 और सैकड़ों जिंदा कारतूस बरामद किये जाने के मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपित मंजेश को 6 साल की सजा

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Sat, 06 Jul 2024 09:36:09 PM IST

घर से AK-47 और सैकड़ों जिंदा कारतूस बरामद किये जाने के मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपित मंजेश को 6 साल की सजा

- फ़ोटो

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित नगर थाना के कपसिया चौक निवासी मंजेश कुमार को आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय शंकर ने कुल 4 लोगों की गवाही कराई। आरोपित को 6 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। 


मंजेश पर यह आरोप था कि नगर थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सूचक अभय शंकर को 20 सितंबर 2021 को रात्रि 12:30 बजे में गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना के कपसिया निवासी मंजेश कुमार अपने घर में AK-47 राइफल रखे हुए हैं। सूचना के बाद सूचक ने पुलिस बल के साथ मंजेश कुमार के घर का घेराबंदी कर जब घर की तलाशी ली तो घर में रखे AK-47 राइफल और सैंकड़ों जिंदा कारतूस बरामद की गई। 


आरोपित मंजेश कुमार को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने आज आरोपित मंजेश कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड तथा धारा 25(1-A) में 6 साल सश्रम कारावास एवं 3000 अर्थदंड तथा धारा 26(1) में 5 साल सश्रम कारावास एवं 2 हजार अर्थदंड तथा धारा 26(2) में 5 साल सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजायें साथ साथ चलेगी। घटना की प्राथमिकी सूचक अभय शंकर ने नगर थाना कांड संख्या 582/21 तहत दर्ज कराई है।