ब्रेकिंग न्यूज़

SAHARSA: गोदाम में तोड़फोड़ मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक साथ 18 अपराधियों को दबोचा Bihar Crime News: भारत-नेपाल सीमा से पकड़े गए तीन विदेशी नागरिक, SSB ने संदिग्ध हालत में दबोचा Bihar Crime News: भारत-नेपाल सीमा से पकड़े गए तीन विदेशी नागरिक, SSB ने संदिग्ध हालत में दबोचा बिहार में तैयार हुआ 4500 HP रेल लोकोमोटिव 'अफ्रीकी देश' भेजे जाएंगे, जून में बड़ी खेप का होगा निर्यात, उद्योग मंत्री बोले- नामकरण के लिए 26 मई को होगा कार्यक्रम Jyoti Malhotra: YouTuber ज्योति मल्होत्रा की रील से बड़ा खुलासा, पाक जाने से पहले पहलगाम गई थी पाकिस्तानी जासूस Jyoti Malhotra: YouTuber ज्योति मल्होत्रा की रील से बड़ा खुलासा, पाक जाने से पहले पहलगाम गई थी पाकिस्तानी जासूस Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम पुलिस के 'सर्किल इंस्पेक्टर' का कार्यालय बन गया दुकान, रुपया दीजिये नाम हटवाइए और जोड़वाइए, DIG ने कर दिया सस्पेंड

गांधी मैदान ब्लास्ट केस में सजा का एलान, 4 दोषियों को फांसी की सजा

1st Bihar Published by: Updated Mon, 01 Nov 2021 04:01:32 PM IST

गांधी मैदान ब्लास्ट केस में सजा का एलान, 4 दोषियों को फांसी की सजा

- फ़ोटो

PATNA : गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुना दी है. पटना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीरियल ब्लास्ट केस में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. 2 को उम्र कैद और दो दोषियों को 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है. एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है. बता दें कि कोर्ट ने 27 अक्टूबर को मामले में 9 आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया था.


एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में दोषी अहमद हुसैन और फिरोज असलम को 10- 10 साल की सजा और इफ्तेखर आलम को 7 साल की सजा सुनाई. वहीं इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है. उमर सिद्दकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था. इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे. 


8 साल बाद इस मामले में सजा का एलान हुआ है. मुख्य छह आरोपित को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया है. अन्य तीन दोषी पाए गए हैं. एक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है, जिन्हें दोषी करार दिया गया है, उसमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फिरोज असलम और इफ्तेखर आलम शामिल है. एनआईए ने इस कांड में 187 अभियोजन गवाह पेश किए थे.


आपको बता दें कि साल 2013 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद एनआईए को जांच का जिम्मा मिला था. एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट दायर करते हुए 10 लोगों को आरोपी बनाया था कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए गए.