1st Bihar Published by: Updated Feb 14, 2021, 11:51:33 AM
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KISHANGANJ : दहेज के लिए तीन तलाक दिए जाने का एक मामला जिले से सामने आया है. किशनगंज के पानीबाग की एक महिला को उसके पति ने केवल इसलिए तीन तलाक दे दिया क्योंकि उसे दहेज में पांच लाख की रकम चाहिए थी. तीन तलाक को देश में गैरकानूनी करार दिया गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान है. तीन तलाक कानून के मद्देनजर अब दहेज मांगने वाले शौहर को जेल जाना पड़ा है.
पीड़िता ने महिला थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. आएदन ने पीड़िता ने बताया कि 2011 में उसकी शादी बेगूसराय के रहने वाले खालिद अनवर से हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसका पति उससे दहेज के तौर पर पांच लाख रुपये की मांग कर रहा था. पीड़िता और उसके परिवार वालों ने जब रुपये दे पाने में असमर्थता जाहिर की तो उसके बाद पति ने उसे प्रताड़ित करना शुर कर दिया.
समय गुजरने के साथ-साथ उसकी प्रताड़ना और बढ़ती जा रही थी. पीड़िता ने बताया कि एक दिन उसके पति ने उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की और उसे तीन तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया जिसके बाद पीड़िता अपने आठ साल के बच्चे के साथ अपने मायके पहुंची जहां मायके वालों ने अपने दामाद के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया. मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले में जांच की गई और अब उसे जेल भेज दिया गया है.