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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 30 Jan 2023 07:32:10 PM IST
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DESK: युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल पर 7 लोगों को कार से कुचलकर मारने का आरोप था। इस मामले के 5 साल बाद पीड़ित परिवारों को आखिरकार न्याय मिल गया। चक्रधरपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में चाईबासा कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।
कोर्ट ने सोरभ अग्रवाल को 8 साल की सजा सुनाई है इसके साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं दिये जाने पर एक साल और सजा भुगतनी होगी। बीते शनिवार को कोर्ट से दोषी करार दिये जाने के बाद आज सजा का ऐलान किया गया।
बता दें कि पश्चिम सिंहभूम जिले के बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल बालू कारोबारी है। पांच साल पहले उनकी गाड़ी से कुचलकर सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी थी। सौरभ अग्रवाल इस मामले में दोषी पाए गये और उन्हें आज सजा सुनाई गयी।