नहाय खाय के दिन VIP में बड़ी टूट, उपाध्यक्ष रंजीत सहनी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल, भाजपा अध्यक्ष बोले..विधायक से बड़ा पद हम इनको देंगे महापर्व पर बादशाह इंडस्ट्रीज ने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का किया वितरण, मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद बेतिया के योगापट्टी में लगी भीषण आग, सात घर जलकर राख Bihar Crime News: बिहार में पूर्व बीजेपी विधायक की कार से बियर बरामद, वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई Bihar Crime News: बिहार में पूर्व बीजेपी विधायक की कार से बियर बरामद, वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई Satish Shah Death: फेमस बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर Satish Shah Death: फेमस बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर Bihar News: बिहार में छठ घाट निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, बागमती नदी में 5 लोग डूबे; तीन की मौत Bihar News: पढ़ाई-दवाई-सिंचाई-सप्लाई, अमित शाह ने चार सूत्रों पर दिया जोर, कहा- लालू-सोनिया परिवार की 2 पहचान भ्रष्टाचार और.... Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा प्रचार का अनोखा अंदाज, प्रत्याशी ने गले से पैर तक खुद को जंजीर से जकड़ा
1st Bihar Published by: Updated Sat, 27 Jun 2020 03:14:02 PM IST
- फ़ोटो
DESK : अब तक जिन लोगों को माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंडनेस की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था उनके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने इन लोगों को भी लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है. इस बारे में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है. पर इस सुविधा को हासिल करने के लिए आवेदन फॉर्म में ये बताना होगा की वह माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंड है, न कि सीरियस कलर ब्लाइंड. इस नियम को लागू करने के लिए मंत्रालय को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करना पड़ा है.
फॉर्म में किये गए बदलाव :
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस की समस्या वाले लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और 1ए में बदलाव किया है ताकि इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सके. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन कानून में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. बता दें कि, पहले ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म 1 और 1ए में कुछ सवाल थे जो ऐसे लोगों को लाइसेंस जारी करने की राह में अड़चन पैदा करते थे.
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी :
इस फैसले को लेने से पहले खबर है कि मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नेत्र रोग विशेषज्ञ से सुझाव लेने के बाद अनुमति दी है. हालांकि, आवेदक को आवेदन देने से पहले मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा जिसके आधार पर लाइसेंस जारी होगा.
क्या है कलर ब्लाइंडनेस
जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है उन्हें अलग-अलग रंगों की पहचान करने में दिक्कत आती है. सामान्य लोगों के मुकाबले इन्हें रंगों में अंतर करने की क्षमता कम होती है. बरहाल देखने में कोई समस्या नहीं होती.