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CMO बिहार को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल आईडी पर अल-कायदा ग्रुप के नाम से आया मैसेज, इंस्पेक्टर ने खुद के बयान पर दर्ज किया FIR

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 04 Aug 2024 07:24:03 AM IST

CMO बिहार को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल आईडी पर अल-कायदा ग्रुप के नाम से आया मैसेज,  इंस्पेक्टर ने खुद के बयान पर दर्ज किया FIR

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PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी  एक ई-मेल के जरिए दिया गया है। उसके बाद पुलिस ने ई-मेल के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। सचिवालय थाने के निरीक्षक संजीव कुमार के बयान के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार,10  जुलाई को ई-मेल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि ई-मेल भेजने वाले ने दावा किया था कि वह अल-कायदा से जुड़ा है और उसने मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। 


दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वो भी ईमेल के जरिए। धमकी भरा ईमेल सीधे तौर पर CMO के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया था।  ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज 10 जुलाई को आया था। पुलिस के अनुसार धमकी ईमेल आईडी 'achw700@gmail.com' से भेजी गई थी। इसके बाद अब पुलिस की टीम यह मालूम करने में जुटी हुई है कि यह ईमेल आईडी किसकी है?


उधर, इस मामले में इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने कहा कि इन्होंने अपने बयान पर FIR दर्ज किया है। साथ ही वो खुद ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर  भी हैं। उन्होंने इस मामले की पड़ताल शुरू भी कर दी है। अपने बयान में उन्होंने लिखा है कि 'मैं संजीव कुमार पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सचिवालय थाना, जिला पटना के पद पर पदस्थापित हूं। आज दिनांक 02.08.24 को समय करीब 05:35 बजे संध्या में सचिवालय थाना के सिरिस्ता कक्ष में अपना बयान दर्ज करता हूं कि दिनांक - 10.07.24 को कि CMO बिहार पटना के कार्यालय के ई-मेल आईडी पर, ईमेल धारक achw700@gmail.com के द्वारा बम से उड़ाने अलकायदा ग्रुप" लिखा हुआ धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। 


इस प्रकार की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जाना एक संज्ञेय अपराध है। इस अपराध के लिए ईमेल धारक achw700@gmail.com के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-351 (2) & (3) एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा-68 (1) के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।